ETV Bharat / state

रुद्रपुर: लॉकडाउन में करेंगे लापरवाही तो पुलिस लेगी सख्त एक्शन - Collector Dr. Neeraj Kharwal

जिले मेंं लॉकडाउन में सशर्त छूट दी गई है. लेकिन, नियमों का उलंघन करने वाले पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

लॉकडाउन में दी गई छूट
लॉकडाउन में दी गई छूट
author img

By

Published : Apr 21, 2020, 11:35 AM IST

Updated : May 25, 2020, 12:45 PM IST

रुद्रपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जिले को ऑरेंज कैटेगिरी में रखा गया है. ऐसे में इन इलाकों में भारत सरकार द्वारा सशर्त छूट दी गई है. लेकिन, नियमों का उल्लंघन करने वाले पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. जिलाधिकारी डॉ. नीरज खरवाल ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं.

भारत सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा एपिडमिक डिजीज act 1897 एवं द उत्तराखंड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन निम्नानुसार दण्डनीय होगा.

सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थलों पर फेस कवर या फेस मास्क ना पहनने पर पहली बार में 200 अर्थदंड, दूसरी बार 500 रुपए का अर्थदंड और तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पहली बार 200 रुपए जुर्माना, दूसरी बार पुलिस एक्ट धारा 81 के तहत चालान और तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पढ़ें- लॉकडाउन उल्लंघन में 7 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए वसूला गया जुर्माना

व्यापारिक प्रतिस्ठानों/दुकान/ठेली व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन ना करने पर सम्बंधित स्थल के प्रभारी/ दुकानदार पर 500 का अर्थदंड, दूसरी बार 2,000 रुपए और तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

वहीं जिले में गुटका तम्बाकू का विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ पहली बार 1,000 का अर्थदंड, दूसरी बार 2,000 जबकि, तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

रुद्रपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जिले को ऑरेंज कैटेगिरी में रखा गया है. ऐसे में इन इलाकों में भारत सरकार द्वारा सशर्त छूट दी गई है. लेकिन, नियमों का उल्लंघन करने वाले पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. जिलाधिकारी डॉ. नीरज खरवाल ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं.

भारत सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा एपिडमिक डिजीज act 1897 एवं द उत्तराखंड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन निम्नानुसार दण्डनीय होगा.

सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थलों पर फेस कवर या फेस मास्क ना पहनने पर पहली बार में 200 अर्थदंड, दूसरी बार 500 रुपए का अर्थदंड और तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पहली बार 200 रुपए जुर्माना, दूसरी बार पुलिस एक्ट धारा 81 के तहत चालान और तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

पढ़ें- लॉकडाउन उल्लंघन में 7 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए वसूला गया जुर्माना

व्यापारिक प्रतिस्ठानों/दुकान/ठेली व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन ना करने पर सम्बंधित स्थल के प्रभारी/ दुकानदार पर 500 का अर्थदंड, दूसरी बार 2,000 रुपए और तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

वहीं जिले में गुटका तम्बाकू का विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ पहली बार 1,000 का अर्थदंड, दूसरी बार 2,000 जबकि, तीसरी बार आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

Last Updated : May 25, 2020, 12:45 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.