रुद्रपुरः उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस ने होटल में छापेमारी कर जिस्मफरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है. मामले में पुलिस ने होटल मालिक, संचालक समेत पांच युवकों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा होटल से तीन नाबालिग लड़कियों का भी रेस्क्यू किया है. वहीं, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की प्रभारी को सूचना मिली थी कि ट्रांजिट कैंप थाने के आवास विकास चौकी क्षेत्र स्थित एक होटल में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है. होटल में आए दिन नाबालिग स्कूली बच्चियों को भी लाया जा रहा है. सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और आवास विकास चौकी पुलिस की टीम ने होटल में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया.
स्कूल ड्रेस में ही होटल आ गई लड़कीः छापेमारी के दौरान होटल के तीन कमरों में तीन आरोपी नाबालिग लड़कियों संग आपत्तिजनक स्थिति में मिले. कस्टमर एंट्री रजिस्टर चेक करने पर किसी की भी एंट्री नहीं पाई गई. होटल में बिना आईडी प्रूफ लिए और बिना एंट्री के ही नाबालिगों को रखा गया था. इतना ही नहीं एक लड़की तो स्कूल की ड्रेस में पाई गई.
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पैसे देने का लालच देकर होटल लाया, अश्लील वीडियो भी बनाईः पूछताछ पर नाबालिग लड़कियों ने बताया कि उन्हें युवकों ने बहला फुसलाकर पैसे देने का लालच देकर होटल में लाया गया. उनके साथ होटल में जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहे थे. नाबालिग लड़कियों का ये भी कहना था कि युवकों ने उनकी अश्लील फोटो खींची. साथ ही वीडियो भी बनाई.
होटल संचालकों ने नहीं रखा कोई रिकॉर्डः वहीं, होटल संचालक और मालिक से दस्तावेज दिखाने को कहा गया, लेकिन वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके और न ही पकड़े गए युवकों की कोई आईडी प्रूफ दिखा सके. जिसके बाद होटल संचालक/मालिक समेत युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया.
जिस्मफरोशी का धंधा कराने वाले आरोपी
- आरेंद्र, निवासी- 158 मुखर्जी नगर, नई दिल्ली (होटल मालिक)
- जगदीश उर्फ जग्गू प्रसाद, निवासी- ग्राम जलना, लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा (होटल संचालक)
- उत्तम सरकार, निवासी- शिवनगर खेडा, थाना ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर
- विपिन मौर्य, निवासी- ग्राम कडई चौराहा, थाना बण्डा, जिला शाहजहांपुर
- इस्लाम मियां उर्फ राजा, निवासी- प्रीत नगर मलसी, बगवाडा, रुद्रपुर
पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ धारा 370, 376, 120 बी आईपीसी और 3, 4, 5, 6, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 3/4, 21 पॉक्सो अधिनियम, 67 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.