देहरादून: जन भावनाओं के पक्ष में सख्त फैसला लेते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने सुद्धोवाला स्थित विवादित वाइन एंड बियर शॉप का लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश जारी कर दिया है. इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सुद्धोवाला की इस वाइन शॉप का लाइसेंस निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
वाइन एंड बियर शॉप का लाइसेंस निरस्त: जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी देहरादून ने न्यायालय के निर्देश के अनुसार ग्राम सुद्धोवाला के समीप वान और बियर शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षण संस्थान और डिपार्टमेंटल स्टोर के पास शराब की दुकान होने से छात्र ओर छात्राएं प्रभावित हो रहे हैं. इस कारण आसपास के लोग भी परेशान हैं.
वाइन एंड बियर शॉप के विरोध में लोग दे रहे थे धरना: इस मामले में स्थानीय महिलाएं और बुजुर्ग लम्बे समय से धरने पर थे. डीएम के इस सख्त निर्णय पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए राहत महसूस की है. साथ ही उनका कहना है कि प्रशासन पर हमारा विश्वास भी बढ़ा है. वहीं सुनवाई में वाइन एंड बियर शॉप के स्वीकृत स्थान और वर्तमान परिस्थिति को बदलने की भी बात आई है.
डीएम ने सुनवाई के बारे में बताया: जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि-
ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वाइन एंड बियर शॉप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है. जबकि दुकान चकराता रोड पर न होकर अन्दर भाउवाला रोड पर है. ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की आशंका जताई है. वहीं दूसरे पक्ष ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए लाइसेंस प्राप्त किया है. जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर है वह सम्पति कमर्शियल है और एमडीडीए से स्वीकृत है. दोनों पक्षों को सुना गया. स्थानीय अधिसूचना इकाई से प्राप्त रिपोर्ट और सभी तथ्यों का परीक्षण करते हुए फैसला दिया है.
-सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून-
विधायक भी डीएम से मिले थे: स्थानीय लोग लम्बे समय से गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे हैं. इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक भी स्थानीय ग्रामीणों संग डीएम से मुलाकात कर चुके थे.
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