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खटीमा में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला पीला पंजा, ध्वस्त किया अवैध निर्माण

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Published : Dec 23, 2020, 9:22 AM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा में अतिक्रमण के मामले पर अंतिम आदेश देते हुए अट्ठारह अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का समय देते हुए सिविल कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखने को कहा था.

नैनीताल
नैनीताल

खटीमा: अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीमांत तहसील खटीमा में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से V2 कॉम्प्लेक्स के आगे का हिस्सा गिराया गया. वहीं हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने की दी गई मोहलत आज खत्म हो रही है.

गौर हो कि खटीमा में अतिक्रमण पर दाखिल की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 460 चिन्हित अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे. जिस पर प्रशासन द्वारा 442 अतिक्रमण हटा दिए गए थे और 18 अतिक्रमणकारियों द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के मामले पर अंतिम आदेश देते हुए अट्ठारह अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का समय देते हुए सिविल कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखने को कहा था.

पढ़ें- मसूरी में पीके सिन्हा ने किया IAS प्रोफेशनल कोर्स का उद्घाटन

हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमणकारियों को दिया हुआ समय आज खत्म हो रहा है. जिस पर आज रात को स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. स्थानीय प्रशासन द्वारा V2 कॉम्प्लेक्स का अगला हिस्सा जेसीबी की मदद से गिराया गया. स्थानीय प्रशासन का कहना है हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो भी अतिक्रमणकारी सिविल कोड नहीं गए हैं उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है.

खटीमा: अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है. नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीमांत तहसील खटीमा में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से V2 कॉम्प्लेक्स के आगे का हिस्सा गिराया गया. वहीं हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने की दी गई मोहलत आज खत्म हो रही है.

गौर हो कि खटीमा में अतिक्रमण पर दाखिल की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 460 चिन्हित अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे. जिस पर प्रशासन द्वारा 442 अतिक्रमण हटा दिए गए थे और 18 अतिक्रमणकारियों द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के मामले पर अंतिम आदेश देते हुए अट्ठारह अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का समय देते हुए सिविल कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखने को कहा था.

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हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमणकारियों को दिया हुआ समय आज खत्म हो रहा है. जिस पर आज रात को स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. स्थानीय प्रशासन द्वारा V2 कॉम्प्लेक्स का अगला हिस्सा जेसीबी की मदद से गिराया गया. स्थानीय प्रशासन का कहना है हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो भी अतिक्रमणकारी सिविल कोड नहीं गए हैं उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है.

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