रुद्रपुर/देहरादूनः लंबे समय से वांछित चल रहे प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के उत्तराखंड जोनल कमेटी सचिव खीम सिंह को यूपी एटीएस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया है. जिसके बाद माओवादी खीम सिंह को टीम लखनऊ मुख्यालय ले गयी है. अब उधम सिंह नगर पुलिस माओवादी से पूछताछ के लिए लखनऊ के लिए रवाना हुई है. उधम सिंह नगर पुलिस आरोपी को कई मुकदमों में रिमांड पर ले सकती है.
गुरुवार को यूपी एटीएस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एटीएस की टीम ने 50 हजार के इनामी माओवादी व प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के उत्तराखंड जोनल कमेटी के सचिव खीम सिंह बोहरा को बरेली जंक्शन से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद टीम उसे लखनऊ एटीएफ मुख्यालय ले गयी है. मामले में एसएसपी बरिंदर जीत सिंह द्वारा एटीएस टीम से संपर्क करने के बाद उधम सिंह नगर से एक टीम रवाना किया है.
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खीम सिंह अल्मोड़ा का रहने वाला है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कई मामलों में वांछित चल रहा था. 2007 में उधम सिंह नगर के नानकमत्ता क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों को फैलाने, ट्रेनिंग कैम्प चलाने के मामलों में संलिप्त रहा है. जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनाम भी रखा था. खीम सिंह संगठन के सम्मेलन में शामिल होने ट्रेन से धनबाद जाने की फिराक में था.
खीम सिंह 2016 में चर्चाओं में आया था जब उसने नैनीताल जिले के एसडीएम का वाहन फूंकने का प्रयास किया था. बाद में सोमेश्वर विधानसभा के विधायक के घर के बाहर पटाखे फोड़ कर दहशत फैलाने का प्रयास किया था. इससे पहले भी वह 2012 विधानसभा व 2016 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव बहिष्कार के पर्चे पहाड़ी जिले अल्मोड़ा व नैनीताल में चस्पा किया था. 2007 में उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता व सितारगंज क्षेत्र में माओवादी कैम्प में प्रशिक्षण को लेकर सुर्खियों में रहा, तब से वांछित था.
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वहीं एसएसपी बरिंदर जीत सिंह ने बताया कि मामले में टीम गठित की गई है जो सम्बन्धित आरोपी से पूछताछ करेगी, जिसके लिए टीम को लखनऊ रवाना किया गया है. जल्द ही सम्बन्धित मुकदमों में वारंट के माध्यम से उधम सिंह नगर लाया जाएगा.
3 U कमेटी के जरिये बड़ी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था माओवादी
इतना ही नहीं पुलिस आला अधिकारियों के मुताबिक कुख्यात माओवादी खीम सिंह बोरा वर्तमान समय 3 U नाम से बड़ी माओवादी कमेटी बनाकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार (झारखंड) तक माओवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था.
गिरफ्तार हुए कुख्यात माओवादी खीम सिंह बोरा का इतिहास
मूल रूप से कुमाऊं परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर इलाके में रहने वाला सक्रिय माओवादी लीडर खीम सिंह बोरा ने हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा सोमेश्वर से उत्तीर्ण की, जिसके बाद एसएसजे परिसर अल्मोड़ा से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 1984 में शराबबंदी को लेकर बुरारी घाटी में संघर्ष समिति सोमेश्वर के बैनर तले आंदोलन में सक्रिय था. वर्ष 1990 -91 में मनु महारानी होटल नैनीताल में नौकरी की और नैनीताल समाचार के संपादक का कार्य भी किया. गुटबाजी के कारण होटल से निकाल दिया गया. जिसके बाद खीम सिंह बोरा ने सोमेश्वर में ही चाय की दुकान चलाने का काम भी कुछ दिन किया. वर्ष 2008 में माओवादी अभियुक्तों से पूछताछ में मुख्य रूप से खीम सिंह बोरा का नाम मावोवादी जोनल कमेटी उत्तराखंड के सचिव होने में सामने आया.
अपराध व कानून महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में सबसे पुराने माओवादी कुख्यात खीम सिंह बोरा की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है. वर्ष 2004 से यह फरार चल रहा था. इसके द्वारा उधम सिंह नगर जिले के अलग-अलग तराई क्षेत्रों में माओवादी विचारधारा को लगातार हवा दी जा रही थी. 2017 में पचास हजार का इनाम रखा गया. उत्तराखंड पुलिस एक विशेष टीम लखनऊ से माओवादी खीम सिंह से विस्तृत पूछताछ करने के बाद रिमांड पर उत्तराखंड लाने का प्रयास करेगी.
कुख्यात माओवादी खीम सिंह बोहरा का अपराधिक इतिहास
- खीम सिंह बोरा उर्फ प्रभाकर उर्फ दिवाकर
- इनाम 50 हजार
- पिता का नाम पूरन सिंह बोरा
- जाति हिंदू राजपूत
- पता ग्राम प्राइमरी पाठशाला के पीछे सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा
अपराधिक इतिहास
थाना नानकमत्ता उधम सिंह नगर
- कदमा अपराध संख्या 709/04
- धारा 121 121 124a 120 बी आईपीसी
थाना नानकमत्ता उधम सिंह नगर
- मुकदमा अपराध संख्या 3222/07
- धारा 121 121 120 120 बी 153 बी आईपीसी व 10/20 विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में निवारण अधिनियम.
पटवारी क्षेत्र सरना तहसील धारी नैनीताल
- मुकदमा अपराध संख्या 5/17, धारा 3 (1) लोक संपत्ति नष्ट अधिनियम ,धारा 10 /20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 436 आईपीसी.
थाना सोमेश्वर अल्मोड़ा
- मुकदमा अपराध संख्या 5/17 धारा 10 / 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम,127 (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा, 3(1) लोक संपत्ति नष्ट अधिनियम, 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम.
थाना द्वाराहाट अल्मोड़ा
- मुकदमा अपराध संख्या 10/ 17 धारा 3(1) उत्तराखंड लोक संपत्ति नष्ट अधिनियम, धारा 10 /20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 127 (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम.