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काशीपुर मेयर के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकारा, आप भी हुई हमलावर

काशीपुर मेयर के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने दर्ज कर लिया है. जिसके बाद आप प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने मेयर पर जमकर हमला बोला.

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काशीपुर मेयर के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार
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Published : Aug 19, 2021, 6:15 PM IST

काशीपुर: आप के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर नगर निगम मेयर ऊषा चौधरी पर ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर 50 करोड़ रुपये के खनन के खेल में लिप्त होने के आरोपों के मामले में दायर तीन याचिकाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया उच्च न्यायालय में इसे दर्ज कर लिया गया है. साथ ही कोर्ट द्वारा विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए इस प्रकरण को अत्यंत गम्भीर मानकर तल्ख टिप्पणी की है.

आप के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कहा अदालत द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकृत किए जाने से अब स्पष्ट हो गया है कि मेयर पर उक्त मामले में जो गंभीर आरोप लगाए थे वह नाजायज नहीं थे.

मेयर के खिलाफ याचिका स्वीकार

पढ़ें- ऐतिहासिक गरतांग गली का नया स्वरूप तैयार, पर्यटक कर सकेंगे दीदार

दीपक बाली ने कहा हाईकोर्ट द्वारा याचिका दर्ज कर लिए जाने से अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि इस मामले में सच्चाई जरूर उजागर होगी. आप नेता दीपक बाली ने अदालत द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा अब जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. साथ ही काशीपुर की जनता को पता चल जाएगा कि उसने जिन नेताओं को शहर के विकास के लिए चुना था वह किस गोरखधंधे में लगे हैं. शहर की सफाई हो या ना हो मगर मेयर साहिबा कूड़े में नोट बीनने में लगी हैं.

पढ़ें- Taste The Fear: रोमांच के शौकीनों के लिए खुल गई दुनिया की सबसे खतरनाक गली 'गरतांग'

बता दें आप नेता दीपक बाली ने दो महीने पहले जून में ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर काशीपुर की मेयर ऊषा चौधरी पर 50 करोड़ के खनन के खेल के आरोपों के बाद बाजपुर निवासी इंद्रजीत सिंह व प्रीतम सिंह सहित अन्य व्यक्तियों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अलग-अलग तीन याचिका दायर की थी. जिन्हें अदालत ने बीते रोज 18 अगस्त को दर्ज कर लिया है. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इस प्रकरण से जुड़े विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर दिया है.

पढ़ें- अफगानिस्तान से फंसे सभी उत्तराखंडी जल्द आएंगे वापस, CM धामी ने रक्षा मंत्री और NSA को सौंपी लिस्ट

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि नगर निगम खनन का प्रस्ताव पास नहीं कर सकता. उपरोक्त भूमि ग्राम ढकिया कला तहसील काशीपुर में स्थित है. ग्राम ढकिया कला नगर निगम काशीपुर की सीमा से बाहर है. इस कारण नगर निगम अपनी सीमा से बाहर का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकता. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा गया कि इस मामले में महापौर की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भूमि के खनन का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा पारित नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उपरोक्त मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए.

काशीपुर: आप के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर नगर निगम मेयर ऊषा चौधरी पर ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर 50 करोड़ रुपये के खनन के खेल में लिप्त होने के आरोपों के मामले में दायर तीन याचिकाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया उच्च न्यायालय में इसे दर्ज कर लिया गया है. साथ ही कोर्ट द्वारा विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए इस प्रकरण को अत्यंत गम्भीर मानकर तल्ख टिप्पणी की है.

आप के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कहा अदालत द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकृत किए जाने से अब स्पष्ट हो गया है कि मेयर पर उक्त मामले में जो गंभीर आरोप लगाए थे वह नाजायज नहीं थे.

मेयर के खिलाफ याचिका स्वीकार

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दीपक बाली ने कहा हाईकोर्ट द्वारा याचिका दर्ज कर लिए जाने से अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि इस मामले में सच्चाई जरूर उजागर होगी. आप नेता दीपक बाली ने अदालत द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा अब जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. साथ ही काशीपुर की जनता को पता चल जाएगा कि उसने जिन नेताओं को शहर के विकास के लिए चुना था वह किस गोरखधंधे में लगे हैं. शहर की सफाई हो या ना हो मगर मेयर साहिबा कूड़े में नोट बीनने में लगी हैं.

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बता दें आप नेता दीपक बाली ने दो महीने पहले जून में ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर काशीपुर की मेयर ऊषा चौधरी पर 50 करोड़ के खनन के खेल के आरोपों के बाद बाजपुर निवासी इंद्रजीत सिंह व प्रीतम सिंह सहित अन्य व्यक्तियों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अलग-अलग तीन याचिका दायर की थी. जिन्हें अदालत ने बीते रोज 18 अगस्त को दर्ज कर लिया है. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इस प्रकरण से जुड़े विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर दिया है.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि नगर निगम खनन का प्रस्ताव पास नहीं कर सकता. उपरोक्त भूमि ग्राम ढकिया कला तहसील काशीपुर में स्थित है. ग्राम ढकिया कला नगर निगम काशीपुर की सीमा से बाहर है. इस कारण नगर निगम अपनी सीमा से बाहर का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकता. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा गया कि इस मामले में महापौर की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भूमि के खनन का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा पारित नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उपरोक्त मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए.

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