रुद्रपुरः एनएच-74 मामले में एक व्यापारी की पत्नी द्वारा गलत तरीके से हासिल किए गए मुआवजे की रकम लौटानी पड़ी है. विभाग ने मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया है. महिला ने 22.44 लाख रुपये एसएलओ के खाते में जमा करा दिया है, जबकि बची हुई रकम के लिए उसके पति द्वारा 14 अक्टूबर तक का समय मांगा है. इससे पहले एसएलओ द्वारा व्यापारी को गलत मुआवजे की रकम के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया था.
गौरतलब है कि एनएच-74 के चौड़ीकरण में भमरौला गांव में दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी की 808 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण की गई थी. 10 साल पहले बलराम त्यागी ने रुद्रपुर के व्यापारी दिनेश अग्रवाल से जमीन खरीदी थी. मामले में एनएच द्वारा दिल्ली के व्यापारी की 808 वर्गमीटर सहित रुद्रपुर के व्यापारी की 1,182 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया था. दिल्ली के व्यापारी को स्ट्रक्चर का मुआवजा तो मिल गया था, लेकिन जमीन का नहीं मिल पाया था.
जमीन का एक ही खसरा नम्बर होने के चलते एनएच द्वारा 44 लाख का मुआवजा रुद्रपुर के व्यापारी दिनेश अग्रवाल व उसकी पत्नी मोनिका को कर दिया था. बाद में जब यह बात दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी को पता चली तो उन्होंने एसएलओ दफ्तर में आपत्ति जताई थी. मामले में जब भू अधियापित अधिकारी द्वारा तहसील से जांच कराई तो हड़कंप मच गया. जिसके बाद रुद्रपुर के व्यपारी दिनेश अग्रवाल व उनकी पत्नी मोनिका को नोटिस जारी किया गया था.
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नोटिस के बाद भी जब रकम नहीं लौटाई गयी तो विभाग द्वारा आरसी काटने की तैयारी की जा रही थी, जिसके बाद दिनेश की पत्नी मोनिका द्वारा 22 लाख 44 हजार की रकम को एसएलओ के खाते में जमा किया गया है, जबकि उनके पति दिनेश अग्रवाल ने 7 लाख 99 हजार के मुआवजे की रकम को लौटाने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय मांगा है.