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NH-74 मामलाः गलत तरीके से लिया मुआवजा विभाग ने वसूला - जमीन अधिग्रहण  एनएच 74

एनएच-74 के भमरौला गांव में चौड़ीकरण के दौरान गलत तरीके से बांटे गए मुआवजे में प्रशासन ने 22 लाख 44 हजार की रकम वापस ले ली है. बची हुई रकम भी जल्द वसूल की जाएगी.

मुआवजे
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Published : Oct 10, 2019, 2:12 PM IST

रुद्रपुरः एनएच-74 मामले में एक व्यापारी की पत्नी द्वारा गलत तरीके से हासिल किए गए मुआवजे की रकम लौटानी पड़ी है. विभाग ने मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया है. महिला ने 22.44 लाख रुपये एसएलओ के खाते में जमा करा दिया है, जबकि बची हुई रकम के लिए उसके पति द्वारा 14 अक्टूबर तक का समय मांगा है. इससे पहले एसएलओ द्वारा व्यापारी को गलत मुआवजे की रकम के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया था.

गौरतलब है कि एनएच-74 के चौड़ीकरण में भमरौला गांव में दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी की 808 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण की गई थी. 10 साल पहले बलराम त्यागी ने रुद्रपुर के व्यापारी दिनेश अग्रवाल से जमीन खरीदी थी. मामले में एनएच द्वारा दिल्ली के व्यापारी की 808 वर्गमीटर सहित रुद्रपुर के व्यापारी की 1,182 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया था. दिल्ली के व्यापारी को स्ट्रक्चर का मुआवजा तो मिल गया था, लेकिन जमीन का नहीं मिल पाया था.

जमीन का एक ही खसरा नम्बर होने के चलते एनएच द्वारा 44 लाख का मुआवजा रुद्रपुर के व्यापारी दिनेश अग्रवाल व उसकी पत्नी मोनिका को कर दिया था. बाद में जब यह बात दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी को पता चली तो उन्होंने एसएलओ दफ्तर में आपत्ति जताई थी. मामले में जब भू अधियापित अधिकारी द्वारा तहसील से जांच कराई तो हड़कंप मच गया. जिसके बाद रुद्रपुर के व्यपारी दिनेश अग्रवाल व उनकी पत्नी मोनिका को नोटिस जारी किया गया था.

यह भी पढ़ेंः NHM ने उत्तराखंड पर लगाया जुर्माना, राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा बड़ा झटका

नोटिस के बाद भी जब रकम नहीं लौटाई गयी तो विभाग द्वारा आरसी काटने की तैयारी की जा रही थी, जिसके बाद दिनेश की पत्नी मोनिका द्वारा 22 लाख 44 हजार की रकम को एसएलओ के खाते में जमा किया गया है, जबकि उनके पति दिनेश अग्रवाल ने 7 लाख 99 हजार के मुआवजे की रकम को लौटाने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय मांगा है.

रुद्रपुरः एनएच-74 मामले में एक व्यापारी की पत्नी द्वारा गलत तरीके से हासिल किए गए मुआवजे की रकम लौटानी पड़ी है. विभाग ने मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया है. महिला ने 22.44 लाख रुपये एसएलओ के खाते में जमा करा दिया है, जबकि बची हुई रकम के लिए उसके पति द्वारा 14 अक्टूबर तक का समय मांगा है. इससे पहले एसएलओ द्वारा व्यापारी को गलत मुआवजे की रकम के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया था.

गौरतलब है कि एनएच-74 के चौड़ीकरण में भमरौला गांव में दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी की 808 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण की गई थी. 10 साल पहले बलराम त्यागी ने रुद्रपुर के व्यापारी दिनेश अग्रवाल से जमीन खरीदी थी. मामले में एनएच द्वारा दिल्ली के व्यापारी की 808 वर्गमीटर सहित रुद्रपुर के व्यापारी की 1,182 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया था. दिल्ली के व्यापारी को स्ट्रक्चर का मुआवजा तो मिल गया था, लेकिन जमीन का नहीं मिल पाया था.

जमीन का एक ही खसरा नम्बर होने के चलते एनएच द्वारा 44 लाख का मुआवजा रुद्रपुर के व्यापारी दिनेश अग्रवाल व उसकी पत्नी मोनिका को कर दिया था. बाद में जब यह बात दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी को पता चली तो उन्होंने एसएलओ दफ्तर में आपत्ति जताई थी. मामले में जब भू अधियापित अधिकारी द्वारा तहसील से जांच कराई तो हड़कंप मच गया. जिसके बाद रुद्रपुर के व्यपारी दिनेश अग्रवाल व उनकी पत्नी मोनिका को नोटिस जारी किया गया था.

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नोटिस के बाद भी जब रकम नहीं लौटाई गयी तो विभाग द्वारा आरसी काटने की तैयारी की जा रही थी, जिसके बाद दिनेश की पत्नी मोनिका द्वारा 22 लाख 44 हजार की रकम को एसएलओ के खाते में जमा किया गया है, जबकि उनके पति दिनेश अग्रवाल ने 7 लाख 99 हजार के मुआवजे की रकम को लौटाने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय मांगा है.

Intro:एंकर - एनएच 74 में एक व्यपारी की पत्नी द्वारा गलत मुआवजे की रकम लौटाइ गयी है। 22.44 रुपये की रकम को महिला द्वारा एसएलओ के खाते में वापस जमा कर दिया गया है। जबकि बची हुई रकम के लिए पति द्वारा 14 अक्टूबर का समय मांगा है। इससे पहले एस एल ओ द्वारा व्यपारी को गलत मुआवजे की रकम के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया था।

Body:वीओ - एनएच 74 के चौड़ीकरण में भमरौला गाँव मे दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी की 808 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण की थी। 10 साल पहले दिल्ली के व्यपारी बलराम त्यागी ने रूद्रपुर के व्यपारी दिनेश अग्रवाल से जमीन खरीदी गई थी। मामले में एनएच द्वारा दिल्ली के व्यपारी की 808 वर्गमीटर सहित रूद्रपुर के व्यपारी की 1182 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहण किया गया था। दिल्ली के व्यपारी को स्ट्रक्चर का मुआवजा तो मिल गया था लेकिन जमीन का नही मिला पाया था। जमीन का एक ही खसरा नम्बर होने के चलते एनएच द्वारा 44 लाख का मुआवजा रूद्रपुर के व्यपारी दिनेश अग्रवाल व उसकी पत्नी मोनिका को कर दिया था। बाद में जब यह बात दिल्ली के कारोबारी बलराम त्यागी को पता चली तो उन्होंने एस एल ओ दफ्तर में आपत्ति जताई थी। मामले में जब भू अधियापित अधिकारी द्वारा तहसील से जांच कराई तो हडकंम्प मच गया। जिसके बाद रूद्रपुर व्यपारी दिनेश अग्रवाल व उनकी पत्नी मोनिका को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद भी जब रकम नही लौटाई गयी तो विभाग द्वारा आरसी काटने की तैयारी की जा रही थी। जिसके बाद रुद्रपुर के कारोबारी दिनेश की पत्नी मोनिका द्वारा 22 लाख 44 हजार की रकम को एसएलओ के खाते में जमा किया गया है जबकि उनके पति दिनेश अग्रवाल द्वारा 7 लाख 99 हजार के मुआवजे की रकम को लौटाने के लिए 14 अक्टूबर के समय विभाग द्वारा मंगा गया है।Conclusion:
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