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ढाबा संचालक मारपीट: चौकी इंचार्ज, 3 सिपाही और दो एसपीओ के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस - चौकी इंचार्ज पर मामला दर्ज

ढाबा संचालक के खिलाफ केलाखेड़ा थाना क्षेत्र के बेरिया दौलत चौकी पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में जेल भेजने के मामले में हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद सीबीआई ने जांच की और कोर्ट के आदेश पर आरोपी चौकी इंचार्ज, 3 सिपाही और दो एसपीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ढाबा संचालक मारपीट
ढाबा संचालक मारपीट
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Published : Sep 1, 2020, 7:12 PM IST

रुद्रपुर: केलाखेड़ा स्थित एक ढाबे में हुई मारपीट और संचालक को झूठे मुकदमे में जेल भेजने के मामले में आरोपी चौकी इंचार्ज सहित तीन सिपाही व दो एसपीओ के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है. बता दें कि मामला उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा थाने का है. बेरिया दौलत चौकी पुलिस पर ढाबा संचालक को एनडीपीएस एक्ट के तहत झूठे मुकदमे में जेल भेजने के मामले में जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है.

दरअसल, एनएच 74 में पंडित ढाबा के नाम से अनिल शर्मा का ढाबा है. 28 जुलाई 2020 को कुछ पुलिस कर्मी उसके ढाबे में आये थे. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अनिल व उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया था. घटना की पूरी वारदात ढाबे में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गयी थी.

पढ़ें- HC ने दिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ CBI जांच के आदेश, फर्जी केस में फंसाने का है आरोप

हालांकि, घटना के दूसरे दिन दो पुलिस कर्मियों ने ढाबे पर पहुंचकर सीसीटीवी वीडियो को डिलीट करने की कोशिश की थी. लेकिन इससे पहले ही पीड़ित के भाई विपिन शर्मा ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अपने पास सुरक्षित रख ली थी. इसी फुटेज की मदद से विपिन शर्मा ने अपने भाई पर लगे मुकदमे को लेकर हाई कोर्ट की शरण ली.

नैनीताल हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने केलाखेड़ा थाना एसओ को लाइन हाजिर कर दिया था जबकि, चौकी इंचार्ज प्रकाश चंद टम्टा सहित दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था.

पढ़ें- हाई कोर्ट के कड़ी फटकार के बाद SO लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाही सस्पेंड

वहीं, इस मामले की पूरी जांच हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट के समक्ष तथ्य पेश किये थे. अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद चौकी इंचार्ज सहित 3 सिपाही सहित दो एसपीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

रुद्रपुर: केलाखेड़ा स्थित एक ढाबे में हुई मारपीट और संचालक को झूठे मुकदमे में जेल भेजने के मामले में आरोपी चौकी इंचार्ज सहित तीन सिपाही व दो एसपीओ के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है. बता दें कि मामला उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा थाने का है. बेरिया दौलत चौकी पुलिस पर ढाबा संचालक को एनडीपीएस एक्ट के तहत झूठे मुकदमे में जेल भेजने के मामले में जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है.

दरअसल, एनएच 74 में पंडित ढाबा के नाम से अनिल शर्मा का ढाबा है. 28 जुलाई 2020 को कुछ पुलिस कर्मी उसके ढाबे में आये थे. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अनिल व उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया था. घटना की पूरी वारदात ढाबे में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गयी थी.

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हालांकि, घटना के दूसरे दिन दो पुलिस कर्मियों ने ढाबे पर पहुंचकर सीसीटीवी वीडियो को डिलीट करने की कोशिश की थी. लेकिन इससे पहले ही पीड़ित के भाई विपिन शर्मा ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अपने पास सुरक्षित रख ली थी. इसी फुटेज की मदद से विपिन शर्मा ने अपने भाई पर लगे मुकदमे को लेकर हाई कोर्ट की शरण ली.

नैनीताल हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने केलाखेड़ा थाना एसओ को लाइन हाजिर कर दिया था जबकि, चौकी इंचार्ज प्रकाश चंद टम्टा सहित दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था.

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वहीं, इस मामले की पूरी जांच हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट के समक्ष तथ्य पेश किये थे. अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद चौकी इंचार्ज सहित 3 सिपाही सहित दो एसपीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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