ETV Bharat / state

प्रतिबंध के बावजूद उम्मीदवार ने चुनावी अखाड़े में ठोकी ताल, राज्य निर्वाचन आयोग को दिखाया ठेंगा

धनौरी क्षेत्र पंचायत में प्रतिबंधित उम्मीदवार द्वारा बीडीसी का चुनाव लड़ा गया. वंदना पत्नी नरेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 2015 में आय-व्यय का ब्यौरा न देने पर 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था.

चुनाव
author img

By

Published : Oct 17, 2019, 2:19 PM IST

काशीपुरः प्रदेश में मुख्यमंत्री की जीरोटॉलरेंस नीति पर पंचायत चुनाव में जमकर पलीता लगाया गया. उधम सिंह नगर जिले में चुनाव आयोग द्वारा लगे प्रतिबंध के बाद भी एक महिला द्वारा बीडीसी का चुनाव लड़ने का मामला प्रकाश में आया है. इस महिला को आय-व्यय का ब्योरा न देने पर 18 अप्रैल 2015 को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया गया था.

प्रतिबंध के बावजूद उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा.

प्रदेश में मुख्यमंत्री की जीरोटॉलरेंस नीति कागजों तक सीमित है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकारियों की मिलीभगत या उम्मीदवार की चालाकी से प्रतिबंध के बावजूद एक महिला द्वारा चुनाव लड़ा गया. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 वर्ष की लगी रोक के बाद भी एक उम्मीदवार ने बीडीसी के लिए चुनाव मैदान में ताल ठोंक दी.

ऐसा ही एक मामला काशीपुर विकास खंड में सामने आया है. 2014 में धनौरी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के बाद व्यय का ब्यौरा न देने पर वंदना पत्नी नरेश को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया.
इसके बाद भी उन्होंने 2019 में चांदपुर क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ चर्चाओं का माहौल बना दिया है. प्रतिबंधित लिस्ट में नाम होने के बाद भी सहायक निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव लड़ने की उसे अनुमति दे दी और तो और जांच अधिकारियों की भी नजर इस तरफ नही गयी. यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

लॉ पैलेस, गिरिताल मंदिर के सामने निवासी अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश पुत्र पोशाकी लाल के मुताबिक उन्होंने इसकी जानकारी राज्यपाल के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग आदि को भी दे दी है.

उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 में वंदना पत्नी नरेश निवासी चांदपुर, तहसील काशीपुर द्वारा धनौरी क्षेत्र पंचायत-05 से चुनाव मैदान में ताल ठोंकी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश-2003 के प्रावधान के अनुसार निर्वाचन व्यय विवरण जमा नहीं दिया.

आय-व्यय का ब्यौरा उपलब्ध न कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने काशीपुर विकास खंड से 157 क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर छह वर्ष तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 अप्रैल 2015 को शासनादेश भी जारी किया गया था.

यह भी पढ़ेंः अब नहीं दिखाई देते कुम्हार की चाक पर बने दीये, दम तोड़ रहा पारंपरिक रोजगार

आदेश जारी होने की तिथि से छह वर्ष तक प्रत्याशियों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन इसके बाद भी वंदना पत्नी नरेश द्वारा आठ-चांदपुर क्षेत्र पंचायत से प्रतिबंध होने के बाद भी 23 सितंबर 2019 को नामांकन भरा गया, जबकि प्रत्याशी को इस बात की भलीभांति जानकारी थी.

इतना ही नहीं अधिकारियों के पास भी प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट होगी, लेकिन इसके बाद भी प्रतिबंधित लोगों को चुनाव के लिए योग्य मान लिया गया. चर्चाएं यह भी हैं कि प्रतिबंधित लोगों में चुनाव लड़ने वाली अकेली वंदना ही नहीं और भी बहुत लोग हैं. यदि इसकी जांच की जाए तो कई लोगों के पर्चे खारिज हो सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ सहायक निर्वाचन अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है.

काशीपुरः प्रदेश में मुख्यमंत्री की जीरोटॉलरेंस नीति पर पंचायत चुनाव में जमकर पलीता लगाया गया. उधम सिंह नगर जिले में चुनाव आयोग द्वारा लगे प्रतिबंध के बाद भी एक महिला द्वारा बीडीसी का चुनाव लड़ने का मामला प्रकाश में आया है. इस महिला को आय-व्यय का ब्योरा न देने पर 18 अप्रैल 2015 को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया गया था.

प्रतिबंध के बावजूद उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा.

प्रदेश में मुख्यमंत्री की जीरोटॉलरेंस नीति कागजों तक सीमित है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकारियों की मिलीभगत या उम्मीदवार की चालाकी से प्रतिबंध के बावजूद एक महिला द्वारा चुनाव लड़ा गया. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 वर्ष की लगी रोक के बाद भी एक उम्मीदवार ने बीडीसी के लिए चुनाव मैदान में ताल ठोंक दी.

ऐसा ही एक मामला काशीपुर विकास खंड में सामने आया है. 2014 में धनौरी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के बाद व्यय का ब्यौरा न देने पर वंदना पत्नी नरेश को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया.
इसके बाद भी उन्होंने 2019 में चांदपुर क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ चर्चाओं का माहौल बना दिया है. प्रतिबंधित लिस्ट में नाम होने के बाद भी सहायक निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव लड़ने की उसे अनुमति दे दी और तो और जांच अधिकारियों की भी नजर इस तरफ नही गयी. यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

लॉ पैलेस, गिरिताल मंदिर के सामने निवासी अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश पुत्र पोशाकी लाल के मुताबिक उन्होंने इसकी जानकारी राज्यपाल के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग आदि को भी दे दी है.

उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 में वंदना पत्नी नरेश निवासी चांदपुर, तहसील काशीपुर द्वारा धनौरी क्षेत्र पंचायत-05 से चुनाव मैदान में ताल ठोंकी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश-2003 के प्रावधान के अनुसार निर्वाचन व्यय विवरण जमा नहीं दिया.

आय-व्यय का ब्यौरा उपलब्ध न कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने काशीपुर विकास खंड से 157 क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर छह वर्ष तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 अप्रैल 2015 को शासनादेश भी जारी किया गया था.

यह भी पढ़ेंः अब नहीं दिखाई देते कुम्हार की चाक पर बने दीये, दम तोड़ रहा पारंपरिक रोजगार

आदेश जारी होने की तिथि से छह वर्ष तक प्रत्याशियों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन इसके बाद भी वंदना पत्नी नरेश द्वारा आठ-चांदपुर क्षेत्र पंचायत से प्रतिबंध होने के बाद भी 23 सितंबर 2019 को नामांकन भरा गया, जबकि प्रत्याशी को इस बात की भलीभांति जानकारी थी.

इतना ही नहीं अधिकारियों के पास भी प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट होगी, लेकिन इसके बाद भी प्रतिबंधित लोगों को चुनाव के लिए योग्य मान लिया गया. चर्चाएं यह भी हैं कि प्रतिबंधित लोगों में चुनाव लड़ने वाली अकेली वंदना ही नहीं और भी बहुत लोग हैं. यदि इसकी जांच की जाए तो कई लोगों के पर्चे खारिज हो सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ सहायक निर्वाचन अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है.

Intro:Summary- प्रदेश में मुख्यमंत्री की जीरोटॉलरेंस नीति पर पंचायत चुनाव में जमकर पलीता लगाया गया। ऊधम सिंह नगर ज़िले में चुनाव आयोग द्वारा लगे प्रतिबंध के बाद भी एक महिला के द्वारा बीडीसी का चुनाव लड़ने का मामला प्रकाश में आया है। जबकि विकास खण्ड काशीपुर क्षेत्र में आय-व्यय का ब्यौरा न देने पर 18 अप्रैल 2015 को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने को किया था प्रतिबंधित

एंकर- प्रदेश में मुख्यमंत्री की जीरोटॉलरेंस नीति को पलीता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकारियों की मिलीभगत या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार की चालाकी ने खुल्लमखुल्ला लगाया गया है । जिसने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 वर्ष की लगी रोक के बाद भी बीडीसी के लिए चुनाव मैदान में ताल ठोंक दी।

Body:वीओ- ऐसा ही एक मामला काशीपुर विकास खंड में सामने आया है। 2014 में धनौरी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के बाद आए व्यय का ब्यौरा न देने पर वंदना पत्नी नरेश को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने 2019 में चांदपुर क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ चर्चाओं का माहौल बना दिया है। प्रतिबंधित लिस्ट में नाम होने के बाद भी सहायक निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव लड़ने की उसे अनुमति दे दी और तो और जांच अधिकारियों की भी नजर इस तरफ नही गयी। यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

वीओ- लॉ पैलेस, गिरिताल मंदिर के सामने निवासी अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश पुत्र पोशाकी लाल के मुताबकक उन्होंने इसकी जानकारी राज्यपाल के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग आदि को भी दे दी है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 में वंदना पत्नी नरेश निवासी चांदपुर, तहसील काशीपुर द्वारा धनौरी क्षेत्र पंचायत-05 से चुनाव मैदान में ताल ठोंकी थी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश-2003 के प्राविधानुसार निर्वाचन व्यय विवरण जमा नहीं किया गया। आय-व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने काशीपुर विकास खंड से 157 क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर छह वर्ष तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 अप्रैल 2015 को शासनादेश जारी किया गया। आदेश जारी होने की तिथि से छह वर्ष तक प्रत्याशियों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन इसके बाद भी वंदना पत्नी नरेश द्वारा आठ-चांदपुर क्षेत्र पंचायत से प्रतिबंध होने के बाद भी 23 सितंबर 2019 को नामांकन भरा गया। जबकि प्रत्याशी को इस बात की भलीभांति जानकारी थी। इतना ही नहीं अधिकारियों के पास भी प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट होगी। इसके बाद भी प्रतिबंधित लोगों को चुनाव के लिए योग्य मान लिया गया।

वीओ- चर्चाएं यह भी हैं कि प्रतिबंधित लोगों में चुनाव लड़ने वाली अकेली वंदना ही नहीं और भी बहुत लोग हैं। यदि इसकी जांच कराई गई तो जहां एक तरफ कई लोगों के पर्चे खारिज हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सहायक निर्वाचन अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है।

बाइट- संजीव कुमार आकाश, अधिवक्ताConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.