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टिहरी में चने और चावल के सैंपल हुए फेल, पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स पर लगा साढ़े सात लाख का जुर्माना

टिहरी में कैंटीन और कैटरर्स पंवार मैसर्स पर भारी भरकम जुर्माना लगा है. सुरसिंह धार व कोटी कालोनी के कोविड सेंटर की कैंटीन चलाने वाले मैसर्स पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स से लिये गए चने और चावल के सैंपल फेल हो गए. इसके साथ ही अन्य मामलों को मिलाकर एडीएम की अदालत ने 7.91 लाख का जुर्माना लगाया है.

Canteen and caterers
टिहरी समाचार
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Published : Sep 9, 2022, 12:16 PM IST

टिहरी: सुरसिंह धार व कोटी कालोनी के कोविड सेंटर की केंटीन चलाने वाले मैसर्स पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स से लिये गए चने और चावल के सैंपल फेल हो गए हैं. सैंपल फेल होने के साथ अन्य मामले में एडीएम की अदालत ने 7.91 लाख का जुर्माना लगाया है.

यह जानकारी देते हुये खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि हाल में 4 दूध, एक दाल और एक चावल के सैंपल को लेकर एडीएम कोर्ट से फैसला आया है. इस मामले में 7.91 लाख का जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है. बीती 11 अगस्त, 2022 को खाद्य निरीक्षक शारदा ने सुरसिंह धार कोविड केयर सेंटर की कैंटीन से चने की दाल का सैंपल लिया था. सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया.

लैब से सैंपल अधोमानक पाये जाने पर एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया. एडीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कैंटीन चला रही कोटी के मैसर्स पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स पर 5 लाख का जुर्माना किया है. इसके साथ ही 19 अगस्त, 2021 को खुले चावल का सैंपल कोटी डिबनू हाईड्रो कॉलेज से लिया गया. जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया. जांच में चावल का सैंपल अधोमानक पाया गया. जिसे लेकर मामला एडीएम कोर्ट में चलाया गया. एडीएम कोर्ट ने चावल के सैंपल को लेकर कोटी के मैसर्स पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स पर ढाई लाख का जुर्माना किया है.
ये भी पढ़ें: टिहरी यूनियन बैंक घोटाला: 4 करोड़ का गबन करने वाले कैशियर डोभाल का ऑडियो वायरल, सुनिए क्या कहा

घनसाली, थत्यूड़, चंबा और एक दुग्ध वाहन से खुले दूध के सैंपल लिये गये. सैंपल लैब में अधोमानक पाये गये. इस पर एडीएम कोर्ट ने 10-10 हजार का जुर्माना कर कुल 40 हजार का जुर्माना लगाया है. गंदगी पर चंबा की एक सब्जी की दुकान पर एडीएम कोर्ट ने 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

टिहरी: सुरसिंह धार व कोटी कालोनी के कोविड सेंटर की केंटीन चलाने वाले मैसर्स पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स से लिये गए चने और चावल के सैंपल फेल हो गए हैं. सैंपल फेल होने के साथ अन्य मामले में एडीएम की अदालत ने 7.91 लाख का जुर्माना लगाया है.

यह जानकारी देते हुये खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि हाल में 4 दूध, एक दाल और एक चावल के सैंपल को लेकर एडीएम कोर्ट से फैसला आया है. इस मामले में 7.91 लाख का जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है. बीती 11 अगस्त, 2022 को खाद्य निरीक्षक शारदा ने सुरसिंह धार कोविड केयर सेंटर की कैंटीन से चने की दाल का सैंपल लिया था. सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया.

लैब से सैंपल अधोमानक पाये जाने पर एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया. एडीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कैंटीन चला रही कोटी के मैसर्स पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स पर 5 लाख का जुर्माना किया है. इसके साथ ही 19 अगस्त, 2021 को खुले चावल का सैंपल कोटी डिबनू हाईड्रो कॉलेज से लिया गया. जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया. जांच में चावल का सैंपल अधोमानक पाया गया. जिसे लेकर मामला एडीएम कोर्ट में चलाया गया. एडीएम कोर्ट ने चावल के सैंपल को लेकर कोटी के मैसर्स पंवार जनरल कैंटीन व कैटरर्स पर ढाई लाख का जुर्माना किया है.
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घनसाली, थत्यूड़, चंबा और एक दुग्ध वाहन से खुले दूध के सैंपल लिये गये. सैंपल लैब में अधोमानक पाये गये. इस पर एडीएम कोर्ट ने 10-10 हजार का जुर्माना कर कुल 40 हजार का जुर्माना लगाया है. गंदगी पर चंबा की एक सब्जी की दुकान पर एडीएम कोर्ट ने 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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