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शिवदास हत्याकांड: पत्नी को 14 सजा, प्रेमी और उसके दोस्त को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - टिहरी लेटेस्ट न्यूज

शिवदास की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने शिव दास की पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. शिव दास की पत्नी को 14 साल की सजा हुई है, तो वहीं अन्य दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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Published : Apr 3, 2023, 10:43 PM IST

टिहरी: हत्या के मामले में टिहरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की कोर्ट दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10-10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को दो-दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसी मामले में मृतक की पत्नी को भी कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने उसे भी दो माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि संजू पुत्र कमल दास निवासी ग्राम टिकरी ने 17 मार्च 2021 को थत्यूड़ थानाध्यक्ष को दी तहरीर दी थी. तहरीर में उसने बताया था कि उसकी बुआ का बेटा फोटोग्राफर शिव दास पुत्र प्रेम दास निवासी ग्राम डरोगी थाना पुरोला उत्तरकाशी अपने बच्चों के साथ कैंपटी बाजार में किराए पर रहता था. 15 मार्च 2021 को शिव दास की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई थी, जबकि शिव दास कैंपटी में था. 16 मार्च 2021 को पता चला कि शिवदास का शव उसके किचन में पड़ा है. उसके सिर से खून बह रहा है, उसके कमरे की चादर और मोबाइल फोन कमरे में नहीं है.
पढ़ें- परिजनों ने डांटा तो छोड़ दिया घर, लड़के-लड़कियों को पौड़ी पुलिस ने महाराष्ट्र से किया बरामद

तहरीर के आधार पर कैंपटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद साक्ष्य के आधार पर नितिन कुमार, दिनेश दास और मृतक की पत्नी पिंकी देवी के विरुद्ध धारा 302, 201 और 120-बी के तहत आरोप पत्र सेजेएम कोर्ट में पेश किया.

अपराध धारा 302 आईपीसी सत्र परीक्षणीय होने के कारण यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट से 19 जुलाई 2021 को सत्र न्यायालय में ट्रांसफर किया गया. अभियोजन की ओर एडीजीसी शाह ने कुल 13 गवाह, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित कई कागजी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को बताया कि दोषियों ने षडयंत्र रचकर शिव दास के सिर पर वार कर उसकी हत्या की है. मामला प्रेम प्रसंग का था.

बीते दिवस दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र मदन लाल निवासी मशरूम प्लांट छारबा सहसपुर देहरादून, दिनेश दास पुत्र रोशन दास निवासी ग्राम मोलधार थत्यूड़ को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और मृतक की पत्नी पिंकी को साजिश रचने के जुर्म में 14 कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

टिहरी: हत्या के मामले में टिहरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की कोर्ट दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10-10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को दो-दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसी मामले में मृतक की पत्नी को भी कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने उसे भी दो माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि संजू पुत्र कमल दास निवासी ग्राम टिकरी ने 17 मार्च 2021 को थत्यूड़ थानाध्यक्ष को दी तहरीर दी थी. तहरीर में उसने बताया था कि उसकी बुआ का बेटा फोटोग्राफर शिव दास पुत्र प्रेम दास निवासी ग्राम डरोगी थाना पुरोला उत्तरकाशी अपने बच्चों के साथ कैंपटी बाजार में किराए पर रहता था. 15 मार्च 2021 को शिव दास की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई थी, जबकि शिव दास कैंपटी में था. 16 मार्च 2021 को पता चला कि शिवदास का शव उसके किचन में पड़ा है. उसके सिर से खून बह रहा है, उसके कमरे की चादर और मोबाइल फोन कमरे में नहीं है.
पढ़ें- परिजनों ने डांटा तो छोड़ दिया घर, लड़के-लड़कियों को पौड़ी पुलिस ने महाराष्ट्र से किया बरामद

तहरीर के आधार पर कैंपटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद साक्ष्य के आधार पर नितिन कुमार, दिनेश दास और मृतक की पत्नी पिंकी देवी के विरुद्ध धारा 302, 201 और 120-बी के तहत आरोप पत्र सेजेएम कोर्ट में पेश किया.

अपराध धारा 302 आईपीसी सत्र परीक्षणीय होने के कारण यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट से 19 जुलाई 2021 को सत्र न्यायालय में ट्रांसफर किया गया. अभियोजन की ओर एडीजीसी शाह ने कुल 13 गवाह, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित कई कागजी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को बताया कि दोषियों ने षडयंत्र रचकर शिव दास के सिर पर वार कर उसकी हत्या की है. मामला प्रेम प्रसंग का था.

बीते दिवस दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र मदन लाल निवासी मशरूम प्लांट छारबा सहसपुर देहरादून, दिनेश दास पुत्र रोशन दास निवासी ग्राम मोलधार थत्यूड़ को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और मृतक की पत्नी पिंकी को साजिश रचने के जुर्म में 14 कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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