टिहरी: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने दोषी को साढ़े चार साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
यह मामला पांच मार्च 2019 का है. पीड़िता ने थाने में दोषी के खिलाफ एक तहरीर दी थी. जिसमें उसने कहा था कि युवक को वे पिछले दो साल से जानती है. पीड़िता के मुताबिक एक दिन युवक ने उसे कहीं घूमने के लिए कहा था. पीड़िता युवक को पहले ही जानती थी इसीलिए वह उस पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठ गई.
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युवक ने पीड़िता को घुमाने के लिए टिहरी झील के पास ले गया, जहां युवक ने पीड़ित की मर्जी के खिलाफ उससे छेड़खानी शुरू कर दी. युवक की ये हरकत देखकर आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले आई. जिसके बाद मामला काफी समय तक कोर्ट में चला.
अभियोजक चंद्रवीर नेगी ने न्यायालय में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए साढ़े चार साल के कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.