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देहरादून में सील गोदाम से सिलेंडर निकालने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा दर्ज - GAS WAREHOUSE SEIZED IN DEHRADUN

शुक्रवार को अवैध कब्जे के कारण रांझावाला के नंदा गैस सर्विस गोदाम को सीज किया गया था. अब संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

DEHRADUN GAS CYLINDER GODOWN
गैस गोदाम संचालक के खिलाफ केस दर्ज (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 6, 2025, 10:17 AM IST

देहरादून: रायपुर क्षेत्र में रांझावाला स्थित नंदा गैस सर्विस गोदाम को जिलाधिकारी के आदेश के बाद शुक्रवार को सील किया गया था. लेकिन गोदाम सील होने के बावजूद उसी रात को चोरी छिपे गैस सिलेंडर बाहर निकालने का मामला सामने आया. जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है.

बता दें कि रायपुर क्षेत्र के रांझावाला स्थित नंदा गैस सर्विस गोदाम को प्रशासन की टीम ने शुक्रवार सुबह सील कर दिया था. गैस एजेंसी के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया था. लेकिन शुक्रवार की ही रात को सील गैस गोदाम से सिलेंडर बाहर निकालने के दो वीडियो सामने आए. जिन्हें एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके तहत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रशांत बिष्ट ने एजेंसी संचालक लोकेश उनियाल के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया है.

गैस गोदाम क्यों हुआ सील? जिलाधिकारी सविन बंसल के सामने 16 दिसंबर को जन सुनवाई कार्यक्रम में गढीकैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने और भूमि पर कब्जे की शिकायत की थी. मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए और शिकायती पत्र में सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए.

डीएम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे गैस गोदाम का अविलम्ब लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए. जांच में जानकारी मिली कि महिला ने अपने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि रांझावाला रायपुर में उनकी 12 हजार वर्ग फीट भूमि पर भूमाफिया की नजर है. इस भूमि पर अवैध कब्जा कर गैस एजेंसी का संचालन किया जा रहा है. महिला ने बताया कि उनके पति ने साल 1988 में 10 साल की लीज पर गैस गोदाम संचालित करने के लिए दिया था. लीज समाप्त होने के बाद भी साल 2000 से किराया देना बंद कर दिया और अभिलेखों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम कर ली. जिसके बाद डीएम ने स्पष्ट जांच के साथ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए. डीएम के निर्देशों के क्रम में पूर्ति विभाग ने स्टेट लेबल कॉर्डिनेटर (एलपीजी), क्षेत्रीय प्रबन्धक भारत पेट्रोलियम एलपीजी लंढौरा रुड़की, विस्फोटक नियंत्रक इन्दिरा नगर को कार्रवाई के निर्देश दिए और गोदाम को सील करने के साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित कर दिया.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को रांझावाला स्थित नन्दा गैस सर्विस के गैस गोदाम को जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के नेतृत्व में सील किया गया था. सील किये गये गोदाम के बाहर शाम को ट्रक लगाकर गेट की सील बिना तोड़े और बिना गेट खोले गोदाम परिसर में रखे गैस सिलेण्डर निकाले जाने की जानकारी हुई. जिसके दो वीडियो एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से मिले. जानकारी के मुताबिक गैस एजेन्सी संचालक लोकेश उनियाल ने सिलेंडर निकालने की कोशिश की. जिसके बाद मुकदमे की कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें- बुजुर्ग महिला की जमीन पर भू माफिया का कब्जा, चला रहा था गैस गोदाम, प्रशासन ने किया सीज

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देहरादून: रायपुर क्षेत्र में रांझावाला स्थित नंदा गैस सर्विस गोदाम को जिलाधिकारी के आदेश के बाद शुक्रवार को सील किया गया था. लेकिन गोदाम सील होने के बावजूद उसी रात को चोरी छिपे गैस सिलेंडर बाहर निकालने का मामला सामने आया. जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है.

बता दें कि रायपुर क्षेत्र के रांझावाला स्थित नंदा गैस सर्विस गोदाम को प्रशासन की टीम ने शुक्रवार सुबह सील कर दिया था. गैस एजेंसी के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया था. लेकिन शुक्रवार की ही रात को सील गैस गोदाम से सिलेंडर बाहर निकालने के दो वीडियो सामने आए. जिन्हें एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके तहत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रशांत बिष्ट ने एजेंसी संचालक लोकेश उनियाल के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया है.

गैस गोदाम क्यों हुआ सील? जिलाधिकारी सविन बंसल के सामने 16 दिसंबर को जन सुनवाई कार्यक्रम में गढीकैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने और भूमि पर कब्जे की शिकायत की थी. मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए और शिकायती पत्र में सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए.

डीएम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे गैस गोदाम का अविलम्ब लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए. जांच में जानकारी मिली कि महिला ने अपने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि रांझावाला रायपुर में उनकी 12 हजार वर्ग फीट भूमि पर भूमाफिया की नजर है. इस भूमि पर अवैध कब्जा कर गैस एजेंसी का संचालन किया जा रहा है. महिला ने बताया कि उनके पति ने साल 1988 में 10 साल की लीज पर गैस गोदाम संचालित करने के लिए दिया था. लीज समाप्त होने के बाद भी साल 2000 से किराया देना बंद कर दिया और अभिलेखों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम कर ली. जिसके बाद डीएम ने स्पष्ट जांच के साथ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए. डीएम के निर्देशों के क्रम में पूर्ति विभाग ने स्टेट लेबल कॉर्डिनेटर (एलपीजी), क्षेत्रीय प्रबन्धक भारत पेट्रोलियम एलपीजी लंढौरा रुड़की, विस्फोटक नियंत्रक इन्दिरा नगर को कार्रवाई के निर्देश दिए और गोदाम को सील करने के साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित कर दिया.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को रांझावाला स्थित नन्दा गैस सर्विस के गैस गोदाम को जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के नेतृत्व में सील किया गया था. सील किये गये गोदाम के बाहर शाम को ट्रक लगाकर गेट की सील बिना तोड़े और बिना गेट खोले गोदाम परिसर में रखे गैस सिलेण्डर निकाले जाने की जानकारी हुई. जिसके दो वीडियो एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से मिले. जानकारी के मुताबिक गैस एजेन्सी संचालक लोकेश उनियाल ने सिलेंडर निकालने की कोशिश की. जिसके बाद मुकदमे की कार्रवाई की गई.

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