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कांग्रेसियों ने की रामदेव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

टिहरी में कांग्रेसियों ने बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगाया है. कहा कि कोरोनिल दवा का झूठा प्रचार किया है. जिसके लिए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

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Published : Jun 25, 2020, 7:33 PM IST

Updated : Jun 25, 2020, 10:31 PM IST

tehri
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टिहरी: कांग्रेसियों ने बाबा रामदेव पर कोरोनिल दवा को लेकर भारत की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. टिहरी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है. वहीं, कांग्रेसियों ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

कांग्रेसियों ने की रामदेव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

ज्ञापन में बताया कि पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवा का भ्रामक प्रचार किया है. साथ ही वैश्विक महामारी में भारत की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है. बिना क्लीनिकल ट्रायल और सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान को विश्वास में लिये ही कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है. यह डीएमआर एक्ट, 1954 की धारा 4 और 5 का उल्लंघन है. एक्ट के तहत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाय.

पढ़ें: केस दर्ज होने पर भड़के कांग्रेसी, कहा- सरकार की दमनकारी नीति से डरने वाले नहीं

शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल ने कहा कि बाबा रामदेव ने भ्रामक प्रचार किया है. जबकि, खुद के इलाज के लिए अमेरिका के चक्कर लगाते हैं. महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षा दर्शनी रावत ने भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दावे को खोखला बताया है.

टिहरी: कांग्रेसियों ने बाबा रामदेव पर कोरोनिल दवा को लेकर भारत की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. टिहरी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है. वहीं, कांग्रेसियों ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

कांग्रेसियों ने की रामदेव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

ज्ञापन में बताया कि पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवा का भ्रामक प्रचार किया है. साथ ही वैश्विक महामारी में भारत की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है. बिना क्लीनिकल ट्रायल और सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान को विश्वास में लिये ही कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है. यह डीएमआर एक्ट, 1954 की धारा 4 और 5 का उल्लंघन है. एक्ट के तहत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाय.

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शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल ने कहा कि बाबा रामदेव ने भ्रामक प्रचार किया है. जबकि, खुद के इलाज के लिए अमेरिका के चक्कर लगाते हैं. महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षा दर्शनी रावत ने भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दावे को खोखला बताया है.

Last Updated : Jun 25, 2020, 10:31 PM IST
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