टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर जानकारी दी. साथ ही इस अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलान का आरोप लगाया. अरविंद पांडे ने कहा कि यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का अधिनियम है.
मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने टिहरी गढ़वाल के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. अरविंद पांडे ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम उन लोगों के लिए है जो आजादी के बाद दूसरे देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे और वहां उन पर अत्याचार किया जा रहा है. मोदी सरकार इन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने जा रही है.
अरविंद पांडे ने कहा कि वे महात्मा गांधी को आदर्श मानते हुए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इसका समर्थन 26 सितंबर 1947 की एक सभा में किया था. गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख अगर वहां नहीं रहना चाहते हैं तो वे भारत आ सकते हैं और भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वो इन लोगों के लिए सामान्य जीवन और नौकरी की व्यवस्था करे.
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वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में भ्रम फैला रही है. कांग्रेस इस अधिनियम को गलत तरीके से जनता के बीच पेश कर रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी.
नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी. इस अधिनियम के तहत तीन देशों के आने वाले अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को नागरिकता दी जाएगी.