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CAA पर लोगों को जागरुक करने टिहरी पहुंचे मंत्री अरविंद पांडे, कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

टिहरी गढ़वाल में उत्तरागढ़ के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

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Published : Jan 4, 2020, 2:30 PM IST

Updated : Jan 4, 2020, 3:00 PM IST

tehri gadhwal
अरविंद पांडे

टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर जानकारी दी. साथ ही इस अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलान का आरोप लगाया. अरविंद पांडे ने कहा कि यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का अधिनियम है.

मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने टिहरी गढ़वाल के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. अरविंद पांडे ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम उन लोगों के लिए है जो आजादी के बाद दूसरे देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे और वहां उन पर अत्याचार किया जा रहा है. मोदी सरकार इन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने जा रही है.

अरविंद पांडे

अरविंद पांडे ने कहा कि वे महात्मा गांधी को आदर्श मानते हुए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इसका समर्थन 26 सितंबर 1947 की एक सभा में किया था. गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख अगर वहां नहीं रहना चाहते हैं तो वे भारत आ सकते हैं और भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वो इन लोगों के लिए सामान्य जीवन और नौकरी की व्यवस्था करे.

ये भी पढ़े: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की रैली पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, इन जगहों पर रहेगा रूट डायवर्ट

वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में भ्रम फैला रही है. कांग्रेस इस अधिनियम को गलत तरीके से जनता के बीच पेश कर रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी.

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी. इस अधिनियम के तहत तीन देशों के आने वाले अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को नागरिकता दी जाएगी.

टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर जानकारी दी. साथ ही इस अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलान का आरोप लगाया. अरविंद पांडे ने कहा कि यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का अधिनियम है.

मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने टिहरी गढ़वाल के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. अरविंद पांडे ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम उन लोगों के लिए है जो आजादी के बाद दूसरे देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे और वहां उन पर अत्याचार किया जा रहा है. मोदी सरकार इन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने जा रही है.

अरविंद पांडे

अरविंद पांडे ने कहा कि वे महात्मा गांधी को आदर्श मानते हुए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इसका समर्थन 26 सितंबर 1947 की एक सभा में किया था. गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख अगर वहां नहीं रहना चाहते हैं तो वे भारत आ सकते हैं और भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वो इन लोगों के लिए सामान्य जीवन और नौकरी की व्यवस्था करे.

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वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में भ्रम फैला रही है. कांग्रेस इस अधिनियम को गलत तरीके से जनता के बीच पेश कर रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी.

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी. इस अधिनियम के तहत तीन देशों के आने वाले अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को नागरिकता दी जाएगी.

Intro: टिहरी गढ़वाल
उत्तराखंड के शिक्षा एवं पंचायत राज्य कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने टिहरी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में नागरिकों को दी जानकारी


Body:नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में कांग्रेस के द्वारा लोगों को गलत जानकारी व अराजकता फैलाने को लेकर उत्तराखंड सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज्य कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नैतिक भाजपा कार्यालय में आकर भाजपा कार्यकर्ता और तेरी के नागरिकों को इसकी जानकारी बताइए और कहां की नागरिकता संशोधन अधिनियम उन लोगों के लिए है जो आजादी के बाद विदेशों में अल्पसंख्यकों थे और उन पर अत्याचार किए जा रहे थे और वह भारत में आकर रहने लगे उनको नागरिकता देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया लेकिन कांग्रेस के द्वारा इसे गलत तरीके से जनता के बीच पेश किया जा रहा है जिसे भाजपा सहन नहीं करेगी और अरविंद पांडे ने कहा कि मैं महात्मा गांधी को आदर्श मानते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया था साथ ही महात्मा गांधी द्वारा 26 सितंबर 1947 को एक सभा में कहा गया था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं अगर वह यहां निवास नहीं करना चाहते हैं उसी स्थिति में उसे नौकरी देना उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का कर्तव्य है

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की सच्चाई क्या है

संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए भाजपा के बचन का क्रियान्वयन है इन देशों में पिछले कई दशकों से हिंदू जैन बौद्ध ईसाई और पारसी लोगों के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो गए हैं हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन नरसंहार बलात्कार और संपत्तियों तथा अवैध कब्जा सहना पड़ता है इन सब से बचकर जब वह भारत आते हैं तो यहां उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य और दूसरे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती यह पूर्ण रूप से मानवाधिकारों का हनन है भारत की नागरिकता हासिल करने का कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है अतः लोग तकनीकी तौर पर भारतीय नागरिकता को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते हैं अब इन्हें यहां समस्याएं नहीं होगी इस कानून के उद्देश्य एवं कारणों में स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है उन्हें नागरिकता संबंधी विषयों के लिए एक विशेष विधि व्यवस्था बनाई गई है कानून में हिंदू जैन बौद्ध ईसाई और पारसी समुदायों के विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से वंचित न करने की बात कही गई है संशोधन अधिनियम 2019 में संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों को स्थानीय आबादी को प्रदान की गई और इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किए गए कानून को बरकरार रखा गया है एक करोड़ लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करेगा माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के माध्यम से देश को आश्वस्त किया है ऐसा पहले भी हुआ है पश्चिम बंगाल में शरणार्थी आते हैं 1955 में आए 1960 में आए 1960आए 1070 आए आए छोटी बड़ी संख्या में आते हैं शरणार्थी जो 14 दिसंबर से ऐसी स्थिति में नागरिकता दी जाएगी


Conclusion:भाजपा का भाजपा का नागरिकता संशोधन कानून क्या है नागरिकता संशोधन कानून की सहायता से पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से विस्थापित हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी अब पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी और ईसाई धर्म के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया था वह सभी भारत की नागरिकता के पात्र होंगे मुस्लिमों को इससे बाहर क्यों रखा गया पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश संवैधानिक मुस्लिम देश हैं मां के नाम पर मुस्लिम उत्पीड़न नहीं होते इसलिए उन्हें इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया या इस मामले की इस अधिनियम में उत्पीड़न समुदायों के विशिष्ट भरी गुलाब दिया है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया नागरिकता कानून 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी कौन हैं और पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले लोग घुसपैठियों व वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वाले दो लोग जो स्वीकृत अवधि के बाद भी वापस नहीं गए वह सभी अवैध प्रवासी हैं घुसपैठिया हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भ्रम फैला रहा है मुस्लिमों में यहां दुष्प्रचार किया जा रहा है कि या मुस्लिम मुस्लिम मानव से देश की नागरिकता छीन लेने का कानून है यह झूठ फैलाया जा रहा है कि इस कानून में भारत के मुस्लिमों को घुसपैठिया बताया जाएगा या भ्रम अक्कू प्रचार किया जा रहा है कि इस कानून में बनाया जाएगा मुसलमानों में भय व्याप्त कर कुछ राजनीति हताशा विपक्ष कांग्रेस का है

बाइट अरविंद पांडये केबिनेट मंत्री
Last Updated : Jan 4, 2020, 3:00 PM IST
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