रुद्रप्रयाग: नाबालिग से देह व्यापार और बलात्कार कराने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत ने होटल के मालिक समेत पांच लोगों को पॉक्सो अधिनियम में दस-दस साल का कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है.
गुरुवार को जिला न्यायालय में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश हरीश गोयल ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को मामले में दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए, 372, 5/7, 370, 370ए, 376 (1), भादवि एवं 4 (1) में सजा सुनाई.
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शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने बताया कि अभियुक्त महेश खन्ना के साथ ही अभियुक्त सरला देवी, बीना देवी, अभियुक्त प्रकाश राणा व राजेश भंडारी को सजा सुनाने के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. अभियुक्तों पर सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के मुताबिक, 25 जून 2019 को रुद्रप्रयाग कोतवाली में अभियोत्री ने जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मुख्यालय रुद्रप्रयाग में होटल स्वामी महेश खन्ना, अभियोत्री माता सरला देवी के अलावा अन्य महिला बीना ऊर्फ मधु द्वारा अभियोत्री के साथ देह व्यापार किया जा रहा है.
अभियोत्री की जुबानी रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस विवेचना पूरी होने के बाद गुरुवार को जिला न्यायालय में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई.