रुद्रप्रयाग: पत्नी की हत्या करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने आरोपी पति को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है. जबकि इसी मामले में धारा 316 के तहत आरोपी पति को पांच साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है.
घटनाक्रम के अनुसार वादी ने थाना गुप्तकाशी में लिखित तहरीर दी कि 17 जून 2022 को उनकी बेटी सपना की उसके पति अनिल ने हत्या की है. प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी की पुत्री का विवाह अभियुक्त अनिल के साथ 14 अप्रैल 2022 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ संपंन हुआ था. वादी की सूचना पर पुलिस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया.
साथ ही उक्त कमरे की भी जांच की जिसके बेड पर मृतका का शरीर पड़ा था. पुलिस ने 18 जून को ही मृतका के शव का पंचनामा होने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा था. 19 जून 2022 को मामले में पुलिस ने अभियुक्त अनिल को जाखधार तिराहे से गिरफ्तार करते हुए रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। सम्पूर्ण विवेचना के बाद विवेचक ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302, 316 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया. न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मामले में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला. मामले में कुल 19 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया.
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वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटकर मारना एवं उसके बाद फांसी लगाकर लटकाना बताया. इसके साथ ही यह भी बताया कि मृतका मृत्यु के समय 8 से 10 सप्ताह की गर्भवती थी. जिला न्यायाधीश ने 6 फरवरी को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त अनिल कुमार को धारा 302, 316 में दोषी पाते हुए आजीवन करावास की सजा एवं 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. इसके साथ ही धारा 316 में पांच साज की सजा एवं पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है.