बेरीनाग: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में नाबालिग की दो बार शादी कराने के मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस लड़की के वर्तमान पति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं पुलिस लड़की के पहले पति की गिरफ्तारी भी जल्द करने की बात कह रही है. ये मामला पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग पटवारी क्षेत्र का है.
क्या है पूरा मामला: धारचूला में एक 12 साल की बच्ची की दो बार शादी करा दी गई थी. नाबालिग दो महीने की गर्भवती (12 year old girl pregnant) भी है. वहीं, बाल विकास विभाग (child development department) के मामले का संज्ञान लेते ही पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. बच्ची के गर्भवती होने की बात सामने आने पर मामला पिथौरागढ़ महिला हेल्पलाइन को ट्रांसफर किया गया. वहीं, रविवार (19 जून) को पिथौरागढ़ महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू के नेतृत्व में पुलिस ने पीड़िता के दूसरे पति को गिरफ्तार किया. तीन दिन बाद आज पुलिस ने नाबालिग की मां को भी अरेस्ट किया है.
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कैसे खुला राज? जांच में पता चला है कि पीड़िता धारचूला क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और ये उसकी दूसरी शादी कराई गई है. बच्ची की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में 12 साल की उम्र में उसका पहला विवाह धारचूला में कराया था. पति की मारपीट से तंग आकर वो कुछ समय बाद ही मायके लौट आई थी. मां ने छह महीने के अंदर ही दिसंबर 2021 में फिर से लड़की की शादी तीन गुना अधिक उम्र वाले बेरीनाग के 36 साल के शख्स से करा दी. तब से लड़की बेरीनाग में ही अपने पति के पास रह रही है. मामले का खुलासा तब हुआ जब पारिवारिक विवाद के चलते लड़की के दूसरी पति के रिश्ते के ताऊ ने ये बात जगजाहिर कर दी. वहां से ये बात बाल विकास विभाग तक पहुंची.
20 जून को भी रुकवाया गया था बाल विवाह: वहीं, बेरीनाग में ग्राम दिगतोली में भी एक नाबालिग (Minor marriage in Digtoli village) की शादी का मामला सामने आया था. बाल विकास अधिकारी ने थाना बेरीनाग में सूचना दी कि, एक व्यक्ति अपने पुत्र की शादी बगीचा बेरीनाग निवासी एक नाबालिग से कर रहा है. मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष बेरीनाग हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविन्द्र पांगती व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ लड़के के घर पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की थी. साथ ही उन्हें बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी भी दी थी, जिसके बाद दोनों परिवारों ने अपनी गलती मानी. उन्होंने बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी. अब वह लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे. इस संबंध में दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया.
शादी की उम्र 21 साल पर विचार: बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र ने अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन होगा.