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बेरीनाग में मां बनने के बाद पता चला नाबालिग की करा दी शादी, मुकदमा दर्ज

राईआगर क्षेत्र के एक युवक पर नाबालिग से शादी करने पर मुकदमा दर्ज (Case filed for marrying a minor) हुआ है. हैरानी की बात है कि लड़की के नाबालिग होने का पता तब चला जब वह मां बन (marry minor girl) गई. राजस्व पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है.

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Published : Oct 5, 2022, 6:58 AM IST

Updated : Oct 5, 2022, 7:20 AM IST

बेरीनाग: राईआगर क्षेत्र के एक गांव के 19 वर्षीय युवक ने पिछले साल जून माह में अल्मोड़ा की रहने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह किया था. हैरानी की बात है कि लड़की के नाबालिग होने का पता तब चला जब वह मां बन (marry minor girl) गई. फिलहाल इस मामले में राजस्व पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम (Child Marriage Prohibition Act) और पॉक्सो एक्ट (Case registered under POCSO Act) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गौर हो कि 12 अगस्त को हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के लिए जब लड़की अपने परिजनों के साथ पहुंची तो वहां उसका आधार कार्ड मांगा गया. जिसमें लड़की की उम्र 17 वर्ष थी. जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने हल्द्वानी पुलिस को दी. जिस पर पुलिस के द्वारा जांच की गयी तो मामला बेरीनाग के राजस्व क्षेत्र का निकला. 12 अगस्त को नाबालिग युवती ने हल्द्वानी में एक स्वस्थ्य बेटे को जन्म दिया और उसके बाद युवती घर आ गयी. मामला रेगुलर पुलिस से राजस्व पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद राजस्व पुलिस मामले की जांच (revenue police investigation) में जुट गई.
पढ़ें-दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, अल्मोड़ा में संचालित होता है स्कूल

राजस्व पुलिस के द्वारा जांच में युवती के नाबालिग होने पर चौडमन्या पट्टी के संजय के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम- 376 के तहत मामला दर्ज किया है. राजस्व उपनिरीक्षक (revenue sub inspector) कविता ने बताया कि आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि किशोरी का पति दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. वर्तमान में नाबालिग लड़की और बच्चा अपने ससुराल में हैं.

बेरीनाग: राईआगर क्षेत्र के एक गांव के 19 वर्षीय युवक ने पिछले साल जून माह में अल्मोड़ा की रहने वाली एक लड़की से प्रेम विवाह किया था. हैरानी की बात है कि लड़की के नाबालिग होने का पता तब चला जब वह मां बन (marry minor girl) गई. फिलहाल इस मामले में राजस्व पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम (Child Marriage Prohibition Act) और पॉक्सो एक्ट (Case registered under POCSO Act) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गौर हो कि 12 अगस्त को हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के लिए जब लड़की अपने परिजनों के साथ पहुंची तो वहां उसका आधार कार्ड मांगा गया. जिसमें लड़की की उम्र 17 वर्ष थी. जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने हल्द्वानी पुलिस को दी. जिस पर पुलिस के द्वारा जांच की गयी तो मामला बेरीनाग के राजस्व क्षेत्र का निकला. 12 अगस्त को नाबालिग युवती ने हल्द्वानी में एक स्वस्थ्य बेटे को जन्म दिया और उसके बाद युवती घर आ गयी. मामला रेगुलर पुलिस से राजस्व पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद राजस्व पुलिस मामले की जांच (revenue police investigation) में जुट गई.
पढ़ें-दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, अल्मोड़ा में संचालित होता है स्कूल

राजस्व पुलिस के द्वारा जांच में युवती के नाबालिग होने पर चौडमन्या पट्टी के संजय के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम- 376 के तहत मामला दर्ज किया है. राजस्व उपनिरीक्षक (revenue sub inspector) कविता ने बताया कि आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि किशोरी का पति दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. वर्तमान में नाबालिग लड़की और बच्चा अपने ससुराल में हैं.

Last Updated : Oct 5, 2022, 7:20 AM IST
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