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शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की संपत्ति कुर्क - Attachment of property of fraudster in the name of share market

शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी जगदीश पुनेठा की पिथौरागढ़ में संपत्ति कुर्क की गई है.

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शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की सम्पत्ति कुर्क
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Published : Mar 7, 2022, 5:33 PM IST

पिथौरागढ़: शेयर मार्केट में पैसे लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फरार आरोपी जगदीश पुनेठा के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जगदीश की सम्पत्ति कुर्क कर ली है. जगदीश पुनेठा की सिमलगैर बाजार में दुकान है, जिस पर ये कार्रवाई की गई है.

बता दें आरोपी जगदीश पुनेठा पुत्र चन्द्र प्रकाश पुनेठा, निवासी सिल्पाटा पिथौरागढ़ के विरुद्ध शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज्यादा लाभांश देने का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में थाना जाजरदेवल में धारा- 420/406/504/506 और 3 UPID Act के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था. जिसकी विवेचना जाजरदेवल के थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह द्वारा की जा रही है. विवेचक द्वारा न्यायालय से धारा- 83 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की के आदेश प्राप्त किये गये.

पढ़ें- चुनाव परिणाम से पहले उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री, कांग्रेस ने बताया 'कुख्यात'

जिसके बाद आज (सोमवार) आरोपी जगदीश पुनेड़ा की सिमलगैर बजार स्थित दुकान मात्रछाया आभूषण और जेपी इंटरप्राइजेज/जेपी फैशन वर्ल्ड की कुर्की प्रक्रिया की गई. कुर्की की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. आरोपी जगदीश पुनेठा के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में कोतवाली पिथौरागढ़ में भी विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं. आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने 25,000 हजार रुपये इनाम की घोषणा भी की है.

पिथौरागढ़: शेयर मार्केट में पैसे लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फरार आरोपी जगदीश पुनेठा के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जगदीश की सम्पत्ति कुर्क कर ली है. जगदीश पुनेठा की सिमलगैर बाजार में दुकान है, जिस पर ये कार्रवाई की गई है.

बता दें आरोपी जगदीश पुनेठा पुत्र चन्द्र प्रकाश पुनेठा, निवासी सिल्पाटा पिथौरागढ़ के विरुद्ध शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज्यादा लाभांश देने का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में थाना जाजरदेवल में धारा- 420/406/504/506 और 3 UPID Act के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था. जिसकी विवेचना जाजरदेवल के थानाध्यक्ष कुलदीप सिंह द्वारा की जा रही है. विवेचक द्वारा न्यायालय से धारा- 83 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की के आदेश प्राप्त किये गये.

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जिसके बाद आज (सोमवार) आरोपी जगदीश पुनेड़ा की सिमलगैर बजार स्थित दुकान मात्रछाया आभूषण और जेपी इंटरप्राइजेज/जेपी फैशन वर्ल्ड की कुर्की प्रक्रिया की गई. कुर्की की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. आरोपी जगदीश पुनेठा के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में कोतवाली पिथौरागढ़ में भी विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं. आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने 25,000 हजार रुपये इनाम की घोषणा भी की है.

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