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सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में 5 मई को सुनवाई, नहीं मिली क्रशर चलाने की अनुमति - अग्रिम सुनवाई तक स्टोन क्रशन बंद रखने के निर्देश

कोटद्वार के सिद्धवली स्टोन क्रशर मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अग्रिम सुनवाई तक स्टोन क्रशर बंद रखने के निर्देश दिए हैं. मामले में सुनवाई की तिथि 5 मई निर्धारित की गई है.

Advance hearing on May 5
5 मई को अग्रिम सुनवाई
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Published : Mar 19, 2021, 12:17 PM IST

कोटद्वार: कोटद्वार के सिगडड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित सिद्धबली स्टोन क्रशर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. हाईकोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तक स्टोन क्रशर बंद रखने के निर्देश दिए हैं और अग्रिम सुनवाई की तिथि 5 मई तय किया है.

सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में 5 मई को सुनवाई.

बता दें कि सिद्धबली स्टोन क्रशर के मालिक ने दोबारा कुछ एफिडेविट कोर्ट में फाइल किये थे. जिस पर कोर्ट ने कोई विचार नहीं किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्मेंट ने कुछ ऐसे स्टोन क्रशर, जहां पर पॉल्यूशन वायलेंस या अन्य दूसरे वायलेंस होने की संभावना है उस पर रोक लगाई है.

याचिकाकर्ता देवेन्द्र सिंह अधिकारी की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि ये उस स्टोन क्रशर का मामला है जो इको सेंसिटिव जोन में चलाया जा रहा था. कोर्ट ने इस मामने पर अग्रिम सुनवाई तक स्टोन क्रशर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्टोन क्रशर मामले में सुनवाई की तिथि 5 मई को निश्चित की है.

ये भी पढ़ें: पुरोला में 21 लोगों को जेल, अफीम की अवैध खेती करने का आरोप

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सिद्धबली स्टोन क्रशर के मालिक ने पहले भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि उन्हें स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई के लिए मना कर दिया था.

कोटद्वार: कोटद्वार के सिगडड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित सिद्धबली स्टोन क्रशर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. हाईकोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तक स्टोन क्रशर बंद रखने के निर्देश दिए हैं और अग्रिम सुनवाई की तिथि 5 मई तय किया है.

सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में 5 मई को सुनवाई.

बता दें कि सिद्धबली स्टोन क्रशर के मालिक ने दोबारा कुछ एफिडेविट कोर्ट में फाइल किये थे. जिस पर कोर्ट ने कोई विचार नहीं किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्मेंट ने कुछ ऐसे स्टोन क्रशर, जहां पर पॉल्यूशन वायलेंस या अन्य दूसरे वायलेंस होने की संभावना है उस पर रोक लगाई है.

याचिकाकर्ता देवेन्द्र सिंह अधिकारी की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि ये उस स्टोन क्रशर का मामला है जो इको सेंसिटिव जोन में चलाया जा रहा था. कोर्ट ने इस मामने पर अग्रिम सुनवाई तक स्टोन क्रशर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्टोन क्रशर मामले में सुनवाई की तिथि 5 मई को निश्चित की है.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सिद्धबली स्टोन क्रशर के मालिक ने पहले भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि उन्हें स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई के लिए मना कर दिया था.

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