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सूचना विभाग ने लगाई कार्यशाला, अधिकारियों को दी RTI से संबंधित अहम जानकारियां - News Information Commission

सूचना आयोग की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और नियमावली पर श्रीनगर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

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सूचना के अधिकार
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Published : Jan 30, 2020, 2:53 PM IST

श्रीनगर: सूचना आयोग की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और नियमावली पर श्रीनगर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर कार्यशाला में कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम में विकासखण्ड खिरसु के विभागीय अधिकारियों, लोक सूचना, और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम 2005, नियमावली 2013 और आरटीआई के सम्बंध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सम्बंध में जानकारी दी गई.

सूचना के अधिकार के बारे में दी जानकारी.

राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर में आरटीआई प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई. कार्यशाला में सूचना आयोग के मुख्य आरटीआई रिसर्च पर्सन राजेंद्र प्रसाद और वीएम ठक्कर ने आरटीआई अधिनियम सहित अन्य जानकारियां अधिकारियों को दी. उन्होंने बताया कि यदि किसी विभाग में दूसरे विभाग से सम्बंधित सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो पांच दिन में सम्बंधित विभाग को अनुरोध पत्र भेज दिया जाए.

ये भी पढ़े: बिजली विभाग ने कर्मचारियों को दिया झटका, अब नहीं मिलेगी फ्री बिजली

वहीं अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कर्मचारियों की व्यग्तिगत सूचना सम्बन्धी सूचना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2012 में रामचन्द्र देश पांडेय बनाम केंद्रीय सूचना आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी कर्मचारी के वेतन की विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती है. सिर्फ ग्रेड पे स्केल की जानकारी साझा करवाने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि कर्मचारी की पत्नी भी इसकी सूचना नहीं मांग सकती है.

श्रीनगर: सूचना आयोग की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और नियमावली पर श्रीनगर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर कार्यशाला में कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम में विकासखण्ड खिरसु के विभागीय अधिकारियों, लोक सूचना, और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम 2005, नियमावली 2013 और आरटीआई के सम्बंध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सम्बंध में जानकारी दी गई.

सूचना के अधिकार के बारे में दी जानकारी.

राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर में आरटीआई प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई. कार्यशाला में सूचना आयोग के मुख्य आरटीआई रिसर्च पर्सन राजेंद्र प्रसाद और वीएम ठक्कर ने आरटीआई अधिनियम सहित अन्य जानकारियां अधिकारियों को दी. उन्होंने बताया कि यदि किसी विभाग में दूसरे विभाग से सम्बंधित सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो पांच दिन में सम्बंधित विभाग को अनुरोध पत्र भेज दिया जाए.

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वहीं अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कर्मचारियों की व्यग्तिगत सूचना सम्बन्धी सूचना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2012 में रामचन्द्र देश पांडेय बनाम केंद्रीय सूचना आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी कर्मचारी के वेतन की विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती है. सिर्फ ग्रेड पे स्केल की जानकारी साझा करवाने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि कर्मचारी की पत्नी भी इसकी सूचना नहीं मांग सकती है.

Intro:उतराखण्ड सूचना आयोग की ओर से सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम ओर नियमावली पर श्रीनगर में एक दिवसीय कार्य साला का आयोजन किया गया।इस मौके पर कार्यशाला में विकासखण्ड ख़िरसु के विभागीय अपीलीय आदिकरियो,लोक सूचना आदिकारी,सहायक लोक सूचना अधिकारियो को अधिनियम 2005 व निमावली 2013 ओर आरटीआई के सम्बंध में हाईकोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के सम्बंध में जानकारी दी गईं।


Body:राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगरमें आरटीआई प्रशिक्षण कार्यशाला संम्पन हुई।कार्यशाला में उतराखण्ड सूचना आयोग के मुख्य आरटीआई रिसर्च पर्सन राजेंद्र प्रसाद व वीएम ठक्कर ने आरटीआई अधिनियम व निमावली ओर न्यायालयो की ओर से समय समय पर जारी आदेशो की केश स्टडी सहित अन्य जानकारी आदिकरियो की दी।उन्होंने बताया कि यदि किसी विभाग में दूसरे विभाग से सम्बंधित सूचना का अनुरोध किया जाता है तो पांच दिन में सम्बंधित विभाग को अनुरोधपत्र भेज दिया जाए।


Conclusion:अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कर्मचारियो की व्यग्तिगत सूचना सम्बन्धी सूचना की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि 2012 में रामचन्द्र देश पांडेय बनाम में केंद्रीय सूचना आयोग सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी भी कर्मचारी की वेतन की वृस्तित जानकारी भी नही दी जा सकती।सिर्फ ग्रेड पे स्केल की जानकारी साझा करवाने का प्रवधान नियमो में हैं।उन्होंने बताया कि कर्मचारी की पत्नी भी इसकी सूचना नही मांग सकती हैं।
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