कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले पर आज भी कोटद्वार कोर्ट में फैसला (Verdict in Kotdwar Court) नहीं हुआ. मामले में मुख्य आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित के नार्को टेस्ट पर कल 11 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. नार्को टेस्ट करवाना है या नहीं इसको लेकर कल कोर्ट का फैसला आएगा.
बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में 3 जनवरी को कोटद्वार न्यायालय में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट (Narco and Polygraphy Test) के लिए आरोपी एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई थी. मामले में हत्याकांड के मुख्य तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट करने का फैसला 10 जनवरी को होना तय किया गया. मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों की नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति ली जा रही है.
वहीं शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत का कहना है कि आरोपियों द्वारा न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित नहीं किया गया कि वह नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमत हैं. शासकीय अधिवक्ता ने बताया की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी सहमत होते हैं तो ही टेस्ट किया जाएगा. जिसका फैसला कल 11 जनवरी को किया जाएगा.
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वहीं, आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कहा अंकिता के पिता मेरे खिलाफ भय का माहौल बना रहे हैं, जिसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी और पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड से की गई है. जिसके बाद आज कोटद्वार पुलिस ने आरोपी के अधिवक्ता को कोर्ट में सुरक्षा प्रदान की. वहीं, उन्होंने बताया पुलिस द्वारा अंकिता के माता पिता की वीडियो सोशल मीडिया से हटाना चाहिए, जो की अभी तक नहीं हटाया गया है.
बता दें कि पौड़ी के श्रीकोट गांव की अंकिता भंडारी यमकेश्वर विधानसभा के गंगा भोगपुर गांव में स्थित वनंत्रा रिसोर्ट (Vanantra Resort) में कार्य करती थी. जो ऋषिकेश के पास 18 सितंबर को रहस्यमयी तरीके से गुमशुदा हो गई. जिसके बाद 6 दिन बाद 19 वर्षीय अंकिता का शव चीला बैराज में मिला. मामले में पुलिस ने आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को गिरफ्तार कर लिया.