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पौड़ी: कोरोनाकाल में नई गाइडलाइन के तहत खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट, प्रशासन ने कसी कमर

अनलॉक-4 की घोषणा के बाद पौड़ी में सभी होटल और रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी के आदेश के बाद नई गाइडलाइन के तहत होटल, बार और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे.

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नई गाइडलाइन के तहत खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट
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Published : Sep 14, 2020, 1:11 PM IST

पौड़ी: अनलॉक-4 की घोषणा हो चुकी है. इसके तहत प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है. लॉकडाउन से बंद पड़े होटलों और रेस्टोरेंट के पुन: संचालित होने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश के बाद लोग होटल और रेस्टोरेंट खोल सकेंगे. साथ ही आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारियों से संबंधित जिलाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा है.

नई गाइडलाइन के तहत खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट.

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बार संचालकों को पूरे नियमों का पालन करना होगा. बार में काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क, हैंड ग्लब्स और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा. साथ ही जो भी ग्राहक बार में प्रवेश करेगा, उसका टेंपरेचर चेक करने के बाद ही भीतर आने दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि बार खोलने और उन्हें संचालित करते समय अनलॉक-4 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा. बार मे सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन करना और कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सभी बार कंटेनमेंट जोन से बाहर संचालित होने की बात कही है.

ये भी पढ़ें: रुड़की: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार

इसके अलावा बार मे ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था पहले की तरह नहीं होगी. अब मात्र 50 प्रतिशत ग्राहक ही बार के भीतर बैठ पाएंगे. बार के अंदर और बाहर साफ-सफाई और हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी. इसके अलावा बार में कार्यरत सभी कर्मचारियों को फेस मास्क और हैंड ग्लब्स भी पहनना अनिवार्य होगा. बार में आने वाले प्रत्येक ग्राहक का तापमान इन्फ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाएगा. सामान्य से अधिक तापमान वाले ग्राहक को बार में प्रवेश की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी.

पौड़ी: अनलॉक-4 की घोषणा हो चुकी है. इसके तहत प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है. लॉकडाउन से बंद पड़े होटलों और रेस्टोरेंट के पुन: संचालित होने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश के बाद लोग होटल और रेस्टोरेंट खोल सकेंगे. साथ ही आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारियों से संबंधित जिलाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा है.

नई गाइडलाइन के तहत खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट.

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बार संचालकों को पूरे नियमों का पालन करना होगा. बार में काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क, हैंड ग्लब्स और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा. साथ ही जो भी ग्राहक बार में प्रवेश करेगा, उसका टेंपरेचर चेक करने के बाद ही भीतर आने दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि बार खोलने और उन्हें संचालित करते समय अनलॉक-4 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा. बार मे सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन करना और कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सभी बार कंटेनमेंट जोन से बाहर संचालित होने की बात कही है.

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इसके अलावा बार मे ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था पहले की तरह नहीं होगी. अब मात्र 50 प्रतिशत ग्राहक ही बार के भीतर बैठ पाएंगे. बार के अंदर और बाहर साफ-सफाई और हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी. इसके अलावा बार में कार्यरत सभी कर्मचारियों को फेस मास्क और हैंड ग्लब्स भी पहनना अनिवार्य होगा. बार में आने वाले प्रत्येक ग्राहक का तापमान इन्फ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाएगा. सामान्य से अधिक तापमान वाले ग्राहक को बार में प्रवेश की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी.

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