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गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, छात्रों में आक्रोश - Student Union Election Update News

श्रीनगर गढ़वाल के हेमवन्ती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 3 सितम्बर को होने वाले छात्रसंघ चुनावों को हाईकोर्ट ने  निरस्त कर दिया है. इसके चलते चुनावों की तैयारी कर रहे छात्रों में खासा आक्रोश है

गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
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Published : Aug 29, 2019, 9:19 PM IST

श्रीनगर गढ़वाल: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ के चुनावों को निरस्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय एक्ट फाॅलो करने के निर्देश दिये हैं. जिसके तहत अब श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के बदले छात्र परिषद बनाया जाएगा. जिसमें 20 टॉपर छात्र परिषद के सदस्य रहेंगे.

श्रीनगर गढ़वाल के हेमवन्ती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 3 सितम्बर को होने वाले छात्रसंघ चुनावों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. इसके चलते चुनावों की तैयारी कर रहे छात्रों में खासा आक्रोश है. चुनावों निरस्त होने के बाद छात्रों ने मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. प्रभाकर बडोनी को रोककर जमकर नारेबाजी की.

पढ़ें-ऋषिकेश मर्डर: मौत के बाद बेटी की आंखें की दान, अब रोशन होगी किसी और की दुनिया

हल्द्वानी के रहने वाले अमित पांडेय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को छात्र संघ चुनाव के बदले छात्र परिषद का गठन करने को कहा है. हाईकोर्ट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय को इसके लिए 3 महीने का समय दिया है. गढ़वाल विश्वविद्यालय के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाये गये एक्ट को फाॅलो करे.

श्रीनगर गढ़वाल: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ के चुनावों को निरस्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय एक्ट फाॅलो करने के निर्देश दिये हैं. जिसके तहत अब श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के बदले छात्र परिषद बनाया जाएगा. जिसमें 20 टॉपर छात्र परिषद के सदस्य रहेंगे.

श्रीनगर गढ़वाल के हेमवन्ती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 3 सितम्बर को होने वाले छात्रसंघ चुनावों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. इसके चलते चुनावों की तैयारी कर रहे छात्रों में खासा आक्रोश है. चुनावों निरस्त होने के बाद छात्रों ने मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. प्रभाकर बडोनी को रोककर जमकर नारेबाजी की.

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हल्द्वानी के रहने वाले अमित पांडेय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को छात्र संघ चुनाव के बदले छात्र परिषद का गठन करने को कहा है. हाईकोर्ट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय को इसके लिए 3 महीने का समय दिया है. गढ़वाल विश्वविद्यालय के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाये गये एक्ट को फाॅलो करे.

Intro:Body:स्टोरी नाम- कालेज चुनाव निरस्त

Riport – mohan kumar



नैनिताल हाईकोर्ट के आदेष के बाद गढ़वाल विष्वविद्यालय के चुनाव निरस्त।

अमित पांडेय की जनहित याचिका पर आज सुनवाई के दौरान हुए चुनाव निरस्त।

प्रत्याषि हुए मायूस। काफि लम्बे समय से अलग-अलग पदो पर कर रहे थे तैयारी।

3 सितम्बर को होने थे छात्रसंघ चुनाव।

छात्रो ने चुनाव अधिकारी के यहां जमकर काटा हंगामा।



एंकर/वीजुअल/बाईट- श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमवन्ती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विष्वविद्यालय में 3 सितम्बर को होने वाले छात्रसंघ चुनाव आज आये हाईकोर्ट के आदेष के बाद स्थगित कर दिये है। जिस कारण अब छात्रसंघ चुनाव विष्वविद्यालय में नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने विष्वविद्यालय को विष्वविद्यालय एक्ट फाॅलो करने के निर्देष दिये है जिसके तहत अब श्रीनगर गढ़वाल विष्वविद्यालय में छात्र संघ के बदले छात्र परिषद बनेगा इसमें 20 टापर रहेगे छात्र परिषद के सदस्य। इन टापरो से ही विष्वविद्यालय प्रषासन प्रत्याषीयों को चुनेेगा। चुनाव स्थगित हो होने की सूचना मिलते ही छात्रो ने विष्वविद्यायल में जगकर हंगामा काटा तथा विष्वविद्यालय चुनाव अधिकारी का घेराव किया। आपको बतादे कि हल्द्वानी निवासी अमित पांडेय की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नैनिताल हाईकोर्ट ने विष्वविद्यालय को छात्र संघ चुनाव के बदले 3 माह के भीतर छात्र परिषद का गठन करने के आदेष दिये है।

बाइट- प्रोफेसर एसएन बहुगुणा, चुनाव अधिकारी गढ़वाल विश्वविद्यालयConclusion:
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