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पौड़ी: खाद्य सुरक्षा विभाग ने दालों के 20 से ज्यादा लिए सैंपल, दूध विक्रेता पर 50 हजाप का जुर्माना

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Published : Aug 7, 2022, 2:22 PM IST

पौड़ी जिला प्रशासन ने जनपद में मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है. जिसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभन्न दालों के 20 से ज्यादा सैंपल लिए. तो वहीं, पिछले साल के एक मामले में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने मिलावटी दूध बेचने के मामले में दुग्ध विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

pauri
खाद्य सुरक्षा विभाग

पौड़ी: त्योहारी सीजन को देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी एएस रावत ने शहर में छापेमारी कर विभिन्न दालों के 20 से ज्यादा सैंपल लिए. तो वहीं, अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने दूध में मिलावट करने के मामले में एक दुग्ध विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है.

अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने दूध में मिलावट करने के मामले में एक दुग्ध विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है. दुग्ध विक्रेता को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में खाद्य सुरक्षा महकमे ने एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था.

एडीम ईला गिरी ने बताया कि बिजनौर निवासी इश्तखार अहमद के विरूद्व गाय व भैंस का दूध मिश्रित कर उसे बेचने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जिला अभिहीत अधिकारी पौड़ी एएस रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान स्वामी का गाय व भैंस के दूध को एक साथ मिलाने पर बीते साल अगस्त माह में विभिन्न धाराओं में अभिर्णायक कार्यालय में वाद दायर किया था.
पढ़ें- हल्द्वानी में डोर स्टेप राशन डिलीवरी की शुरुआत, कार्ड धारकों को अब समय से मिलेगा राशन

विपक्षी के विरूद्व न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी गढ़वाल द्वारा नोटिस दिया गया था, जिस पर विपक्षी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लघंन करने के संबंध में अपना जबाब इसी साल के जून माह दाखिल किया. इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के बाद संबंधित द्वारा उल्लघंन करने पर न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी ने अर्थदंड लगाने के साथ ही भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के भी आदेश दिए हैं.

पौड़ी: त्योहारी सीजन को देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी एएस रावत ने शहर में छापेमारी कर विभिन्न दालों के 20 से ज्यादा सैंपल लिए. तो वहीं, अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने दूध में मिलावट करने के मामले में एक दुग्ध विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है.

अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने दूध में मिलावट करने के मामले में एक दुग्ध विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है. दुग्ध विक्रेता को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में खाद्य सुरक्षा महकमे ने एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था.

एडीम ईला गिरी ने बताया कि बिजनौर निवासी इश्तखार अहमद के विरूद्व गाय व भैंस का दूध मिश्रित कर उसे बेचने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जिला अभिहीत अधिकारी पौड़ी एएस रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान स्वामी का गाय व भैंस के दूध को एक साथ मिलाने पर बीते साल अगस्त माह में विभिन्न धाराओं में अभिर्णायक कार्यालय में वाद दायर किया था.
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विपक्षी के विरूद्व न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी गढ़वाल द्वारा नोटिस दिया गया था, जिस पर विपक्षी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लघंन करने के संबंध में अपना जबाब इसी साल के जून माह दाखिल किया. इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के बाद संबंधित द्वारा उल्लघंन करने पर न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी ने अर्थदंड लगाने के साथ ही भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के भी आदेश दिए हैं.

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