कोटद्वार: जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्लाटर हाउस को लेकर हल्द्वानी निवासी महबूब कुरेशी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में जनपदों के सभी जिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए था. इसके बाद कोटद्वार के दुगड्डा में अवैध रूप से स्लाटर हाउस के संचालन का मामला सामने आया जिसपर स्लाटर हाउस को तत्काल सीज करने के भी निर्देश दिए गए है.
दरअसल, मांस व्यापारियों को सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध न करने व अविलंब लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. जिस पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा ने मटन चिकन का कारोबार कर रहे व्यपारियों की बैठक ली. उन्होंने विभागिय अधिकारियों को खुले में मांस बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
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उपजिलाधिकारी ने मटन चिकन कारोबारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि नियमानुसार ही मुर्गे और बकरे स्लाडर हाउस में काटे जाने चाहिए. नगर में स्लाटर हाउस नहीं होने के कारण व्यापारियों को अपने घरों में पशु वध किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है.
वहीं, अधिकारियों को 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि स्लाटर हाउस के लिए चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही व्यापारियों को सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई दुकानों को तत्काल तोड़कर भूमि को खाली करने के आदेश भी दिए गए. ऐसा न करने पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बाध्य होगी.