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खुले में मांस बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, कोर्ट ने सरकारी जमीन खाली करने के दिए निर्देश - उपजिलाधिकारी की बैठक

अवैध रूप से संचालित हो रहे स्लाटर हाउस के खुले में मांस कारोबार करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट के आदेश पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने मांस कारोबारियों के साथ बैठक की.

उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने मांस कारोबारियों के साथ की बैठक.
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Published : Oct 5, 2019, 12:24 PM IST

कोटद्वार: जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्लाटर हाउस को लेकर हल्द्वानी निवासी महबूब कुरेशी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में जनपदों के सभी जिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए था. इसके बाद कोटद्वार के दुगड्डा में अवैध रूप से स्लाटर हाउस के संचालन का मामला सामने आया जिसपर स्लाटर हाउस को तत्काल सीज करने के भी निर्देश दिए गए है.

दरअसल, मांस व्यापारियों को सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध न करने व अविलंब लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. जिस पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा ने मटन चिकन का कारोबार कर रहे व्यपारियों की बैठक ली. उन्होंने विभागिय अधिकारियों को खुले में मांस बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने मांस कारोबारियों के साथ की बैठक.

यह भी पढ़ें: 19वीं क्षेत्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन, पालिकाध्यक्ष ने विजेताओं को बांटे मेडल

उपजिलाधिकारी ने मटन चिकन कारोबारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि नियमानुसार ही मुर्गे और बकरे स्लाडर हाउस में काटे जाने चाहिए. नगर में स्लाटर हाउस नहीं होने के कारण व्यापारियों को अपने घरों में पशु वध किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है.

वहीं, अधिकारियों को 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि स्लाटर हाउस के लिए चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही व्यापारियों को सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई दुकानों को तत्काल तोड़कर भूमि को खाली करने के आदेश भी दिए गए. ऐसा न करने पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बाध्य होगी.

कोटद्वार: जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्लाटर हाउस को लेकर हल्द्वानी निवासी महबूब कुरेशी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में जनपदों के सभी जिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए था. इसके बाद कोटद्वार के दुगड्डा में अवैध रूप से स्लाटर हाउस के संचालन का मामला सामने आया जिसपर स्लाटर हाउस को तत्काल सीज करने के भी निर्देश दिए गए है.

दरअसल, मांस व्यापारियों को सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध न करने व अविलंब लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. जिस पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा ने मटन चिकन का कारोबार कर रहे व्यपारियों की बैठक ली. उन्होंने विभागिय अधिकारियों को खुले में मांस बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने मांस कारोबारियों के साथ की बैठक.

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उपजिलाधिकारी ने मटन चिकन कारोबारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि नियमानुसार ही मुर्गे और बकरे स्लाडर हाउस में काटे जाने चाहिए. नगर में स्लाटर हाउस नहीं होने के कारण व्यापारियों को अपने घरों में पशु वध किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है.

वहीं, अधिकारियों को 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि स्लाटर हाउस के लिए चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही व्यापारियों को सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई दुकानों को तत्काल तोड़कर भूमि को खाली करने के आदेश भी दिए गए. ऐसा न करने पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए बाध्य होगी.

Intro:summary खुले में मांस बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, उप जिलाधिकारी कोटद्वार ने मटन चिकन कारोबारियो के साथ की बैठक दिये सख्त निर्देश। दुगड्डा के चुनाधार में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्लाइड हाउस को किया सील, कोटद्वार नगर क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि स्लाटर हाउस के लिए चयनित करने के दिए निर्देश।


intro kotdwar, महबूब कुरेशी हल्द्वानी निवासी की ओर से हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट ने मामले मे जनपदों के सभी जिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये और अवैध रूप से संचालित हो रहे सलाडर को तत्काल सीज करने के निर्देश दिए थे, व्यापारियों को सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध न करने व अविलंब लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए थे जिस पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा ने मटन चिकन कारोबार कर रहे व्यपारियो की बैठक ली, उन्होंने विभागिय अधिकारियों को खुले में मांस बेचने वालों सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


Body:वीओ1- उप जिलाधिकारी कोटद्वार ने मटन चिकन कारोबारीयो को निर्देश देते हुए कहा कि नियमानुसार मुर्गे और बकरे स्लाडर हाउस में काटा जाना चाहिए, नगर क्षेत्र में स्लाइड हाउस नहीं होने के कारण व्यापारियों द्वारा अपने घरों में पसु वध किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है, वही अधिकारियों को निर्देश दिए की 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि स्लाडर हाउस के लिए चयनित करें, जिन व्यापारियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानें बनाई है वह तत्काल अपनी दुकानों को तोड़कर सरकारी भूमि को खाली कर दे। अन्यथा प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में 8 दर्जन से भी अधिक मटन और चिकन की दुकानें हैं जिनमें से छह दुकानें नगर निगम के भवनों मैं किराए पर संचालित हो रही है।


वीओ1- पूरे मामले उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने बताया कि यह माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन महबूब कुरैसी हल्द्वानी निवाशी के द्वारा दाखिल की गई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गये, उन्ही निर्देशों का अनुपालन करने के क्रम में हमारे द्वारा मटन चिकन कारोबारी के साथ एक बैठक की गई, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर क्षेत्र में जितने भी स्लॉटर मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उसी क्रम में हमारे यहां दुगड्डा के चुनाधार में एक स्लाटर हाउस चल रहा है जो कि मांनको को पूरा नहीं कर रहा है, उसको सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं, इसके अलावा जो भी चिकन मटन विक्रेता हैं उनको उच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत करवा दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध ना करें, अगर खुले में मांस बिक्री करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो इस संबंध में पुलिस और नगर निगम डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दे देंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

बाइट योगेश मेहरा उपजिलाधिकारी कोटद्वारा।


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