कोटद्वार: पौड़ी जिले के स्वास्थ्य विभाग की आंखों की धूल झोंकर पैथोलॉजी लैब संचालित हो रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जब इनकी जांच की तो मामला पकड़ में आया. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन पैथोलॉजी लैबों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. कोटद्वार में स्वास्थ्य विभाग की आंखों की धूल झोंक कर पैथोलॉजी लैब संचालित हो रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जब इनकी जांच की तो मामला पकड़ में आया. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन पैथोलॉजी लैबों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा लैब संचालकों को नोटिस भी जारी हो गये हैं.
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने इन लैब संचालकों को तत्काल पंजीकरण के लिए जरूरी मानदंडों को पूरा करने को कहा है. ऐसा नहीं किए जाने पर विभाग ने लैब संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. नोडल अधिकारी एवं एसीएमओ डॉ रमेश कुंवर की अगुवाई में टीम ने इन सभी लैबों का औचक निरीक्षण किया.
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उन्होंने बताया कि इस प्रकार के मामलों को लेकर विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है. उन्होंने बताया कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पैथोलॉजी लैब संचालन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. इसके साथ ही मेडिकल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जरूरी दस्तावेजों भी होने आवश्यक हैं. लेकिन कोटद्वार में संचालित हो रही 5 लैबों के पास न तो एक्ट के तहत पंजीकरण था और ना ही एमपीसीबी का प्रमाण पत्र. जिस पर गैर कानूनी मानते हुए इन लैब संचालकों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
इसके साथ ही इनको नोटिस भी जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में संचालकों को एक्ट के तहत इन लैबों का पंजीकरण करवाने को भी कहा है. उन्होंने बताया कि अब यदि लैबों के द्वारा पंजीकरण की कार्रवाई नहीं की गई तो अलग से कार्रवाई भी की जाएगी.