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दुकान से बिना लाइसेंस के 240 किलोग्राम पटाखे का स्टॉक बरामद - pauri kotdwar raid on crackers shop updates

कोटद्वार एसडीएम और सीओ कोटद्वार के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र की एक दुकान में शिकायत पर छापेमारी की. दुकान से बिना लाइसेंस के 240 किलो से अधिक पटाखे बरामद हुए.

pauri kotdwar raid on crackers shop updates
पटाखे की दुकान पर छापेमारी.
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Published : Nov 10, 2020, 1:56 PM IST

कोटद्वार: एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कोटद्वार नगर क्षेत्र में छापेमारी की. छापेमारी में एक दुकान में बिना लाइसेंस के 240 किलोग्राम पटाखे का स्टॉक बरामद हुआ. प्रशासन ने दुकान को सील कर दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की.

पटाखे की दुकान पर छापेमारी.
उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि दुकानदार बिना लाइसेंस के ही होलसेल और फुटकर में पटाखे की बिक्री कर रहा था. पूछताछ में दुकानदार ने पिछले साल के पटाखे बचे होने की बात कही. जांच के दौरान बरामद पटाखे इसी साल के निर्मित पाए गए. बिना लाइसेंस के किसी भी स्थान पर फायर क्रैकर्स नहीं बेचे जा सकते हैं. ना ही उनका भंडारण किया जा सकता है. इसी क्रम में कोटद्वार नगर क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाने की सूचना मिली थी.

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पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया. एक दुकान में तकरीबन 240 किलोग्राम के आसपास फायर क्रैकर्स पाये गये. जांच में पाया गया कि दुकानदार के पास लाइसेंस भी नहीं था. बिना लाइसेंस के दुकानदार स्टॉक कर विस्फोटक सामग्री बेच रहा था. यह अपराध है. दुकान को विधिवत सील किया गया. दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 2008 की नियमावली की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

कोटद्वार: एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कोटद्वार नगर क्षेत्र में छापेमारी की. छापेमारी में एक दुकान में बिना लाइसेंस के 240 किलोग्राम पटाखे का स्टॉक बरामद हुआ. प्रशासन ने दुकान को सील कर दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की.

पटाखे की दुकान पर छापेमारी.
उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि दुकानदार बिना लाइसेंस के ही होलसेल और फुटकर में पटाखे की बिक्री कर रहा था. पूछताछ में दुकानदार ने पिछले साल के पटाखे बचे होने की बात कही. जांच के दौरान बरामद पटाखे इसी साल के निर्मित पाए गए. बिना लाइसेंस के किसी भी स्थान पर फायर क्रैकर्स नहीं बेचे जा सकते हैं. ना ही उनका भंडारण किया जा सकता है. इसी क्रम में कोटद्वार नगर क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाने की सूचना मिली थी.

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पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया. एक दुकान में तकरीबन 240 किलोग्राम के आसपास फायर क्रैकर्स पाये गये. जांच में पाया गया कि दुकानदार के पास लाइसेंस भी नहीं था. बिना लाइसेंस के दुकानदार स्टॉक कर विस्फोटक सामग्री बेच रहा था. यह अपराध है. दुकान को विधिवत सील किया गया. दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 2008 की नियमावली की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

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