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शादी के लिए मिलने वाला अनुदान समाज कल्याण विभाग में अटका, नहीं मिली मंजूरी - Widow pension

गरीब बेटियों के शादी लिए मिलने वाला अनुदान समाज कल्याण विभाग में अटका हुआ है. 2020-21 के आवेदकों के अनुदान को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.

हल्द्वानी
शादी के लिए मिलने वाला अनुदान समाज कल्याण विभाग में अटका
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Published : Nov 26, 2020, 9:49 PM IST

हल्द्वानी: समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विधवा पेंशन पाने वालों के बेटियों की शादी के लिए हर साल अनुदान देता है, लेकिन वर्ष 2020-21 में शादी अनुदान को लेकर किए गए आवेदन को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है. बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में इस साल 902 आवेदन पहुंचे हैं, लेकिन एक परिवार को भी अनुदान की अनुमति नहीं मिली है.

समाज कल्याण विभाग निदेशक विनोद गोस्वामी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में शादी के अनुदान के लिए 902 आवेदन पूरे प्रदेश से आए हैं. कोविड-19 के चलते इस बार बजट में देरी हो रही हैं. यह योजना वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती हैं. ऐसे में बजट उपलब्ध होने की स्थिति पर ही सूचीबद्ध तरीके से आवेदनों की मंजूरी को प्रारंभ की जाएगी. बजट मिलने के बाद ही आवेदनों की स्वीकृति होगी.

ये भी पढ़ें: सितारगंज में लगेगा राज्य का पहला बायोगैस प्लांट, 120 परिवारों को मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार जिसकी वार्षिक आय ₹15000 से कम है या फिर बीपीएल, विधवा पेंशन और परित्यक्ता पेंशन लाभार्थी की बिटियों की शादी के लिए समाज कल्याण की तरफ से ₹50000 अनुदान राशि दी जाती है. इस योजना अंतर्गत एक परिवार अपने दो बेटियों के शादी के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता ले सकता है.

हल्द्वानी: समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विधवा पेंशन पाने वालों के बेटियों की शादी के लिए हर साल अनुदान देता है, लेकिन वर्ष 2020-21 में शादी अनुदान को लेकर किए गए आवेदन को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है. बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में इस साल 902 आवेदन पहुंचे हैं, लेकिन एक परिवार को भी अनुदान की अनुमति नहीं मिली है.

समाज कल्याण विभाग निदेशक विनोद गोस्वामी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में शादी के अनुदान के लिए 902 आवेदन पूरे प्रदेश से आए हैं. कोविड-19 के चलते इस बार बजट में देरी हो रही हैं. यह योजना वर्तमान में सीमित बजट पर निर्भर करती हैं. ऐसे में बजट उपलब्ध होने की स्थिति पर ही सूचीबद्ध तरीके से आवेदनों की मंजूरी को प्रारंभ की जाएगी. बजट मिलने के बाद ही आवेदनों की स्वीकृति होगी.

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गौरतलब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार जिसकी वार्षिक आय ₹15000 से कम है या फिर बीपीएल, विधवा पेंशन और परित्यक्ता पेंशन लाभार्थी की बिटियों की शादी के लिए समाज कल्याण की तरफ से ₹50000 अनुदान राशि दी जाती है. इस योजना अंतर्गत एक परिवार अपने दो बेटियों के शादी के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता ले सकता है.

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