नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओखलकांडा ब्लॉक, नैनीताल के 800 से अधिक ग्रामीणों के श्रम कार्डों का नवीनीकरण 2020 से नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है.
राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने श्रम कार्ड नवीनीकरण की वेबसाइट या पोर्टल जो कोरोना काल से बंद थी, उसे खोल दिया है. श्रमिकों के श्रम कार्डों का नवीनीकरण होने लगा है. इसलिए जनहित याचिका को निस्तारित किया जाए. पूर्व में हाईकोर्ट ने इसे खोले जाने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे.
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मामले के मुताबिक, ओखलकांडा ब्लॉक निवासी अंजू देवी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके ब्लॉक के करीब 800 लोगों के श्रम कार्ड 2017 में बने थे. जिनकी वैधता 2020 में समाप्त हो गई थी. जब वे लोग कार्ड के नवीनीकरण हेतु श्रम कार्यालय हल्द्वानी गए तो कोरोना होने के कारण वेबसाइट बंद थी. जिसकी वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया और ना ही उनके कार्डों का नवीनीकरण हुआ.
उन्होंने कई बार इस पोर्टल को खोलने के लिए उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने पोर्टल बोर्ड से बंद होने की वजह बताई. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि पोर्टल को शीघ्र खोला जाए और उनके कार्डों का नवीनीकरण किया जाए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.