नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को पिथौरागढ़ में सरयू नदी के किनारे पीसीबी (पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) की नियमावली 2021 के विरुद्ध स्थापित हो रहे मैसर्स शेराघाट स्टोन क्रशर के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खडंपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट ने तब तक क्रशर के संचालन पर रोक लगा दी है. लेकिन स्थापित करने में कोई रोक नहीं लगाई है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है.
मामले के मुताबिक, पिथौरागढ़ निवासी आनंद सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिथौरागढ़ में सरयू नदी के किनारे मैसर्स शेराघाट स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली 2021 के विरुद्ध है. जहां पर इसे लगाया जा रहा है, वह स्थान नदी से 40 मीटर की दूरी पर है और जंगल के करीब है. इसलिए इसपर रोक लगाई जाए.
ये भी पढ़ेंः HC से संविदा कर्मियों को बड़ी राहत, 'वन स्टॉप सेंटर' में आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति पर लगी रोक
सुनवाई के दौरान प्रदूषण बोर्ड की तरफ से कहा गया कि स्थापित करने की संस्तुति दी गई है, संचालन की नहीं दी गई है. जब इस जगह की संयुक्त जांच की गई थी, उस दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें शामिल नहीं था. इसपर कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसमें अलग से स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
ये भी पढ़ेंः नैनीताल बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी मामले पर सुनवाई, HC ने पूछे ये सवाल