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कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन में MD की नियुक्ति का मामला, HC ने प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए - नैनीताल हाईकोर्ट ताजा समाचार टुडे

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया की कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन में एमडी की नियुक्ति प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा किया जाए.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : Jan 3, 2022, 7:29 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन में एमडी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को निर्देश दिए है कि एमडी की नियुक्ति प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करें और नियुक्ति की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.

मामले के अनुसार मनोहर सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि सहकारी दुग्ध संघ ने एमडी के पद के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 20 लोगों ने आवेदन किया था. चयन समिति ने 20 लोगों में से तीन लोगों को वरीयता दी थी. इसमें से वे प्रथम स्थान में थे.

उसमें बाद सलेक्शन कमेटी ने सरकार को पत्र भेजकर कहा कि एमडी के पद पर मनोहर सिंह चौहान को नियुक्त दे दी जाए. परन्तु उन्हें पद पर नियुक्ति न देकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने एक आदेश पारित कर विभागीय अधिकारी जयदीप अरोरा जो कि संयुक्त निदेशक डेयरी विकास में कार्यरत है, उन्हें एमडी पद पर तैनाती दे दी.

पढ़ें- नैनीताल HC ने DM उधमसिंह नगर को जारी किया अवमानना नोटिस, जानें कारण

मनोहर सिंह चौहान का कहना है कि टॉप थ्री में पहले स्थान में रहने के बावजूद भी उन्हें एमडी के पर नियुक्ति न देकर एक ऐसे अधिकारी को एमडी के पद पर बैठा दिया है, जो अहर्ताएं पूरी नहीं नहीं करता है. न ही उसने एमडी के पद के लिए आवेदन किया था. इससे पहले वे अमूल दूध के जीएम पद पर गुजरात के गांधीनगर में तैनात थे, उन्हें इस कार्य का पूर्ण अनुभव है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन में एमडी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को निर्देश दिए है कि एमडी की नियुक्ति प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करें और नियुक्ति की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.

मामले के अनुसार मनोहर सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि सहकारी दुग्ध संघ ने एमडी के पद के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 20 लोगों ने आवेदन किया था. चयन समिति ने 20 लोगों में से तीन लोगों को वरीयता दी थी. इसमें से वे प्रथम स्थान में थे.

उसमें बाद सलेक्शन कमेटी ने सरकार को पत्र भेजकर कहा कि एमडी के पद पर मनोहर सिंह चौहान को नियुक्त दे दी जाए. परन्तु उन्हें पद पर नियुक्ति न देकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने एक आदेश पारित कर विभागीय अधिकारी जयदीप अरोरा जो कि संयुक्त निदेशक डेयरी विकास में कार्यरत है, उन्हें एमडी पद पर तैनाती दे दी.

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मनोहर सिंह चौहान का कहना है कि टॉप थ्री में पहले स्थान में रहने के बावजूद भी उन्हें एमडी के पर नियुक्ति न देकर एक ऐसे अधिकारी को एमडी के पद पर बैठा दिया है, जो अहर्ताएं पूरी नहीं नहीं करता है. न ही उसने एमडी के पद के लिए आवेदन किया था. इससे पहले वे अमूल दूध के जीएम पद पर गुजरात के गांधीनगर में तैनात थे, उन्हें इस कार्य का पूर्ण अनुभव है.

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