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HC से सरकार को झटका, मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के ग्रेड वेतन मामले पर स्पेशल अपील हुई खारिज - मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ

uttarakhand High court rejects government special appeal उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन मामले पर सरकार की स्पेशल अपील निरस्त कर दी है. हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है.

uttarakhand high court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 14, 2023, 3:25 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने अशासकीय सहायता प्राप्त विघालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ एक जनवरी 2013 से देने का आदेश पारित किया था. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई.

मामले के मुताबिक, सरकार की ओर से हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकलपीठ ने तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ एक जनवरी 2013 से देने का आदेश पारित किया था. एकलपीठ की ओर से पारित आदेश में कहा गया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त समस्त उत्तराखंड में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ 20 अक्टूबर 2016 से देने के आदेश पूर्व में पारित किए गए थे. जबकि राजकीय विघालयों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को यह लाभ एक जनवरी 2013 से दिया जा रहा है. यह तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के साथ बिल्कुल भी उचित नहीं है.
ये भी पढ़ें: संस्कृत विद्यालयों में रविवार को छुट्टी न होने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता को देना होगा प्रति शपथपत्र

अशासकीय विघालयों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की ओर से नारायण दत्त पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. एकलपीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए कर्मचारियों को एक जनवरी 2013 से यह लाभ देने के निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र बेलवाल की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विघालयों में यह लाभ अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व से दिया जा रहा है. एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी. खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने अशासकीय सहायता प्राप्त विघालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ एक जनवरी 2013 से देने का आदेश पारित किया था. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई.

मामले के मुताबिक, सरकार की ओर से हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकलपीठ ने तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ एक जनवरी 2013 से देने का आदेश पारित किया था. एकलपीठ की ओर से पारित आदेश में कहा गया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त समस्त उत्तराखंड में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ 20 अक्टूबर 2016 से देने के आदेश पूर्व में पारित किए गए थे. जबकि राजकीय विघालयों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को यह लाभ एक जनवरी 2013 से दिया जा रहा है. यह तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के साथ बिल्कुल भी उचित नहीं है.
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अशासकीय विघालयों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की ओर से नारायण दत्त पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. एकलपीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए कर्मचारियों को एक जनवरी 2013 से यह लाभ देने के निर्देश दिए थे. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र बेलवाल की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विघालयों में यह लाभ अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व से दिया जा रहा है. एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी. खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है.

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