नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव शहरी विकास को अवमानना का नोटिस जारी कर आदेश का अनुपालन करने को कहा है. इसके साथ ही उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
ये है पूरा मामला: पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा-16 के अंतर्गत दो माह के भीतर जांच कर कार्रवाई करें लेकिन, आज तक मामले में मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपये फोन करके मांगे और इनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया. बाद में इनकी आवाज का वॉइस सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा गया और फॉरेंसिक लैब की जांच में सही पाया गया.
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कौन हैं गौरव गुप्ता: रुड़की से मेयर गौरव गुप्ता वैसे तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को जबरदस्त धूल चटाई थी. कांग्रेस की प्रत्याशी रिशु राणा को 3451 मतों से हराया था. चुनाव जीतने के बाद गौरव गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे. लेकिन जून 2022 में एक बार फिर से गौरव गुप्ता को गंभीर आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था. भारतीय जनता पार्टी ने उनको 6 सालों के लिए अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.