ETV Bharat / state

भूमि आवंटन मामला: हाई कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं कर पाई सरकार

author img

By

Published : Jan 3, 2020, 8:56 PM IST

हाई कोर्ट ने इस मामले में सचिव राजस्व को आदेश दिए हैं कि यदि वे एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश नहीं करते हैं तो वे नौ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होंगे.

uttarakhand
नैनीताल

नैनीताल: अल्मोड़ा के नैनीसार में हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को भूमि आवंटन मामले पर शुक्रवार को राज्य सरकार नैनीताल हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश नहीं किया. जिस पर कोर्ट में नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने जताई नाराजगी.

हाई कोर्ट ने इस मामले में सचिव राजस्व को आदेश दिए हैं कि यदि वे एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश नहीं करते हैं तो वे नौ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश हों.

पढ़ें- ऑन द स्पॉट ई-चालान: अब नहीं चलेगा बहाना, मौके पर ही भरना होगा जुर्माना

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में अल्मोड़ा के नैनीसार में जिंदल सोसायटी को 356 नाली जमीन आवंटित की थी. जिसके विरोध में अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सरकार के नियम विरुद्व कानूनी प्रक्रिया अपनायी और बिना ग्रामीणों की सहमती के ये जमीन निजी उद्योगपति की संस्था हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोलने के नाम पर कौड़ियों के भाव में पट्टे पर दे दी थी. जिसको निरस्त किया जाए.

नैनीताल: अल्मोड़ा के नैनीसार में हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को भूमि आवंटन मामले पर शुक्रवार को राज्य सरकार नैनीताल हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश नहीं किया. जिस पर कोर्ट में नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने जताई नाराजगी.

हाई कोर्ट ने इस मामले में सचिव राजस्व को आदेश दिए हैं कि यदि वे एक हफ्ते के अंदर जवाब पेश नहीं करते हैं तो वे नौ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश हों.

पढ़ें- ऑन द स्पॉट ई-चालान: अब नहीं चलेगा बहाना, मौके पर ही भरना होगा जुर्माना

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में अल्मोड़ा के नैनीसार में जिंदल सोसायटी को 356 नाली जमीन आवंटित की थी. जिसके विरोध में अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सरकार के नियम विरुद्व कानूनी प्रक्रिया अपनायी और बिना ग्रामीणों की सहमती के ये जमीन निजी उद्योगपति की संस्था हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोलने के नाम पर कौड़ियों के भाव में पट्टे पर दे दी थी. जिसको निरस्त किया जाए.

Intro:Summry

अल्मोड़ा के नैनीसार में भूमि आवंटन मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा 1 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब।

Intro

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीसार में 356 नाली भूमि जिंदल सोसायटी को आवंटन मामले पर राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को एक बार फिर 1 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने मामले में सरकार द्वारा जवाब पेश ना करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव राजस्व को निर्देश दिए हैं कि अगर 1 सप्ताह के भीतर जवाब पेश नहीं किया गया तो सचिव राजस्व 9 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से समस्त दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होंगे।


Body:आपको बता दे की पुर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहते जिंदल सोसायटी को 356 नाली जमीन आवंटित कर दी थी,,, जिसके बाद अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह व पी सी तिवारी ने नैनीताल हाईकोट में याचिका दायर कर कहा था की अल्मोडा के नैनीसार में 356 नाली भुमी गैर कानुनी रूप से बिना ग्रामीणो की सहमती व बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए सरकार द्धारा निजी उद्योगपति की संस्था हिमन्शु एजुकेशन सोसाइटी को अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोंले जाने के बहाने कौड़ी के भाव पट्टे पर दे दी थी,,,


Conclusion:जिसको निरस्त करा जाए,,, साथ ही याचिकाकार्ताओ ने ये भी कहा था जिनदल सोसाईटी के द्धारा कई ग्रामीणो के साथ मार पीट की गई है और कई लोगो के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए गए है, उनको भी निरस्त करा जाए।

बाईट-डी के जोशी,अधिवक्ता याचीककर्ता
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.