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हल्द्वानी में प्रस्तावित हाईकोर्ट क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियां सील, प्राधिकरण ने की कार्रवाई

हल्द्वानी में प्रस्तावित हाईकोर्ट क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियां सील की गई है. जिला प्रशासन को पिछले साफी समय से अवैध कॉलोनियों की शिकायत मिल रही थी.

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Published : Jun 24, 2023, 9:40 PM IST

Updated : Jun 24, 2023, 10:18 PM IST

हल्द्वानी में प्रस्तावित हाईकोर्ट क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियां सील.

हल्द्वानी: गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट और ग्रेटर हल्द्वानी क्षेत्र में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त की शिकायत पर जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर जिला प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ने गौलापार क्षेत्र में अवैध रूप से तैयार हो रही कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए दो कॉलोनी को सील किया है.

प्राधिकरण की उपसचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, ऋचा सिंह ने अवैध जमीन की खरीद-फरोख्त में लिप्त भू माफियाओं और बनाई जारी अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर दो बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो कॉलोनी सील करने की कार्रवाई की गई है, जो बिना नक्शा पास के तैयार की जा रही थी. सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बीना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण कर अवैध पाए जाने पर जमीनों की नपाई कर उनको सील कर दिया गया. साथ ही कॉलोनी बनाने वाले बिल्डरों को चेतावनी दी गई है कि अवैध रूप से कोई भी कॉलोनी बनाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, गौलापार क्षेत्र में नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है जिसके बाद से हल्द्वानी और गौलापार क्षेत्र की जमीनों की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क में चोरी सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी. इस पर जिला प्रशासन द्वारा जमीनों की जांच की जा रही है. उधर, भू माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन के कार्रवाई के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना मानक और अनुमति के गौलापार में कोई कॉलोनी या बिल्डिंग तैयार होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः मुख्य सचिव ने दिल्ली में उत्तराखंड निवास का किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों की रिपोर्ट की तलब

हल्द्वानी में प्रस्तावित हाईकोर्ट क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियां सील.

हल्द्वानी: गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट और ग्रेटर हल्द्वानी क्षेत्र में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त की शिकायत पर जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर जिला प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ने गौलापार क्षेत्र में अवैध रूप से तैयार हो रही कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए दो कॉलोनी को सील किया है.

प्राधिकरण की उपसचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, ऋचा सिंह ने अवैध जमीन की खरीद-फरोख्त में लिप्त भू माफियाओं और बनाई जारी अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर दो बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो कॉलोनी सील करने की कार्रवाई की गई है, जो बिना नक्शा पास के तैयार की जा रही थी. सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बीना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण कर अवैध पाए जाने पर जमीनों की नपाई कर उनको सील कर दिया गया. साथ ही कॉलोनी बनाने वाले बिल्डरों को चेतावनी दी गई है कि अवैध रूप से कोई भी कॉलोनी बनाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, गौलापार क्षेत्र में नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है जिसके बाद से हल्द्वानी और गौलापार क्षेत्र की जमीनों की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क में चोरी सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी. इस पर जिला प्रशासन द्वारा जमीनों की जांच की जा रही है. उधर, भू माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन के कार्रवाई के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना मानक और अनुमति के गौलापार में कोई कॉलोनी या बिल्डिंग तैयार होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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Last Updated : Jun 24, 2023, 10:18 PM IST
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