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हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह दुष्कर्म मामले में जांच के आदेश, दो महिला कर्मचारी निलंबित

Haldwani Child Observation Home Rape Case हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह मामले में एक्शन हुआ है. बाल संप्रेक्षण गृह की किशोरी से दुष्कर्म मामले में विभागीय जांच के आदेश हुए हैं. साथ ही मामले में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दो महिला कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.

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हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह दुष्कर्म मामले में जांच के आदेश
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 16, 2023, 8:50 PM IST

Updated : Dec 28, 2023, 2:06 PM IST

हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह दुष्कर्म मामले में जांच के आदेश

हल्द्वानी: बाल संप्रेक्षण गृह की किशोरी को बाहर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करवाने वाले दो महिला कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, अब इस मामले का महिला एवं बाल विकास विभाग ने संज्ञान लिया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मामले में शामिल बाल संप्रेक्षण की अनुसेवक और महिला होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है.

बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पूरे मामले में आरोपी अनुसेवक जिला शरणालय हल्द्वानी को आरोपों के आधार पर तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है, जबकि महिला कल्याण एवं पुर्नवास केंद्र, हल्द्वानी में होमगार्ड विभाग के माध्यम से तैनात महिला को तत्काल प्रभाव से विभाग को वापस किया गया है, जहां विभाग की ओर से निलंबन की कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढे़ं: हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह की दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, किशोरी को बाहर ले जाकर दुष्कर्म करवाने का आरोप

पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रकरण पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण की निष्पक्ष विभागीय जांच के लिए दो सदस्य समिति का गठन कर दिया गया है. विभाग द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा पूरे मामले में पुलिस भी जांच कर रही है. जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढे़ं: 11 साल की लड़की को भगाकर किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

गौर हो कि हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह से एक नाबालिग किशोरी को बाहर ले जाने फिर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पूरा आरोप दो महिला कर्मचारियों पर लगा था. आरोप है कि दोनों कर्मचारी किशोरी को बाहर ले जाती थी. जहां उसके साथ दुष्कर्म होता था. इसका खुलासा तब हुआ, जब बाल कल्याण समिति से जुड़े लोगों ने पीड़ित किशोरी से बातचीत की.

वहीं, बातचीत के दौरान किशोरी ने आपबीती सुनाई थी, जिसे सुन समिति के लोग हैरान रह गए. आनन-फानन में बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला ने हल्द्वानी कोतवाली तहरीर दर्ज कराई. जिसके बाद बाल संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी के दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया.

पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. महिला आरोपियों के खिलाफ धारा 323/228/376 समेत पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, किशोरी का मेडिकल भी करवाया जा चुका है. -हरेंद्र चौधरी, हल्द्वानी कोतवाल

हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह दुष्कर्म मामले में जांच के आदेश

हल्द्वानी: बाल संप्रेक्षण गृह की किशोरी को बाहर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करवाने वाले दो महिला कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, अब इस मामले का महिला एवं बाल विकास विभाग ने संज्ञान लिया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मामले में शामिल बाल संप्रेक्षण की अनुसेवक और महिला होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है.

बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पूरे मामले में आरोपी अनुसेवक जिला शरणालय हल्द्वानी को आरोपों के आधार पर तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है, जबकि महिला कल्याण एवं पुर्नवास केंद्र, हल्द्वानी में होमगार्ड विभाग के माध्यम से तैनात महिला को तत्काल प्रभाव से विभाग को वापस किया गया है, जहां विभाग की ओर से निलंबन की कार्रवाई की जा रही है.
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पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रकरण पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण की निष्पक्ष विभागीय जांच के लिए दो सदस्य समिति का गठन कर दिया गया है. विभाग द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा पूरे मामले में पुलिस भी जांच कर रही है. जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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गौर हो कि हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह से एक नाबालिग किशोरी को बाहर ले जाने फिर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पूरा आरोप दो महिला कर्मचारियों पर लगा था. आरोप है कि दोनों कर्मचारी किशोरी को बाहर ले जाती थी. जहां उसके साथ दुष्कर्म होता था. इसका खुलासा तब हुआ, जब बाल कल्याण समिति से जुड़े लोगों ने पीड़ित किशोरी से बातचीत की.

वहीं, बातचीत के दौरान किशोरी ने आपबीती सुनाई थी, जिसे सुन समिति के लोग हैरान रह गए. आनन-फानन में बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला ने हल्द्वानी कोतवाली तहरीर दर्ज कराई. जिसके बाद बाल संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी के दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया.

पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. महिला आरोपियों के खिलाफ धारा 323/228/376 समेत पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, किशोरी का मेडिकल भी करवाया जा चुका है. -हरेंद्र चौधरी, हल्द्वानी कोतवाल

Last Updated : Dec 28, 2023, 2:06 PM IST
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