हल्द्वानी: जेल में आईपीएस तैनाती के बाद प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद आखिरकार शासन ने जेल अधीक्षकों की तबादले की लिस्ट जारी कर दी है. बताते चलें कि हाईकोर्ट के एडवोकेट संजीव कुमार द्वारा जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि आईपीएस अफसरों को जेल अधीक्षक का प्रभार सौंपने पर जेल में रहने वाले कैदियों को खतरा पैदा हो सकता है. जिसके बाद शासन ने प्रदेश के सभी जिलों के जेल अधीक्षकों का तबादला किया है.
ये है तबादले की लिस्ट
- दधिराम, अधीक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा से जिला कारागार देहरादून भेजा गया.
- मनोज कुमार आर्य, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, नैनीताल से जिला कारागार हरिद्वार भेजा गया.
- अशोक कुमार, अधीक्षक, जिला कारागार पौड़ी से केंद्रीय कारागार सितारगंज भेजा गया.
- सतीश कुमार सुखीजा, अधीक्षक, जिला कारागार चमोली से उप कारागार हल्द्वानी भेजा गया.
- अनुराग मलिक, अधीक्षक, जिला कारागार टिहरी से जिला कारागार गढ़वाल भेजा गया.
- जयंत पांगती, जेलर केंद्रीय कारागार संपूर्णानंद शिविर को प्रभारी जेल अधीक्षक जिला कारागार नैनीताल बनाया गया.
- शिव मूरत सिंह, जेलर, जिला कारागार हरिद्वार से प्रभारी जेल अधीक्षक, संपूर्णानंद शिविर सितारगंज बनाया गया.
- जय प्रकाश द्विवेदी, कारापाल रुड़की से जेल अधीक्षक, उतारा पाल रुड़की बनाया गया.
- संजीव सिंह ह्यांकी, कारापाल हल्द्वानी को प्रभारी जेल अधीक्षक, जिला कारागार अल्मोड़ा बनाया गया.
- प्रमोद कुमार पांडे, जेलर, जिला कारागार चमोली से प्रभारी जेल अधीक्षक जिला कारापाल चमोली बनाया गया.
- ध्रुव प्रसाद सिन्हा, जिला कारागार पौड़ी से प्रभारी जेल अधीक्षक पौड़ी बनाए गए.
ये भी पढ़ें: गरीबों की मदद को आगे आया किन्नर समाज, CM राहत कोष में दिए ₹ 21 लाख
याचिकाकर्ता एडवोकेट संजीव कुमार ने ज्यूडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पर सवाल खड़े करते हुए जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्यूडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी एक नहीं हो सकती है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि आईपीएस अफसर जेल अधीक्षक नहीं हो सकते हैं. साथ ही पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा. जिसके बाद शासन ने जेल अधीक्षकों का पुरानी व्यवस्था के अनुसार तबादला कर दिया और आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त जेल अधीक्षक प्रभार से हटा दिया गया.