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रेड जोन में कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, DM ने दिए आदेश - nainital religious Place opened

नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल ने मंगलवार से पूरे जिले में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने का आदेश दिया है.

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रेड जोन में कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल
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Published : Jun 8, 2020, 8:02 PM IST

हल्द्वानी: शासन के निर्देश पर नैनीताल जिले में मंगलवार से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे. लेकिन पूरा जनपद रेड जोन घोषित रहेगा और जिले में सभी गतिविधियां केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही होंगी. वहीं, बाजारों के साथ-साथ धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे.

नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शासन के निर्देश के बाद अन्य जिलों की तरह नैनीताल जिलों में भी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे, लेकिन सभी एक्टिविटी केंद्र सरकार की रेड जोन गाइडलाइन के अनुसार ही होगी. इसके तहत सभी को अपने नजदीकी थाना को इसकी जानकारी भी देनी होगी.

पढ़ें: 30 जून तक संचालित नहीं होगी बदरीनाथ यात्रा, साधु-संतों को लेनी होगी अनुमति

जिलाधिकारी ने कहा है कि नैनीताल जब तक रेड जोन में है, तब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही काम किए जाएंगे. जिले में सभी गतिविधियां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी और लोगों को नियमों का पालन करते हुए अपनों कामों को करना होगा.

वहीं, जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि किसी भी शख्स द्वारा रेड जोन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: शासन के निर्देश पर नैनीताल जिले में मंगलवार से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे. लेकिन पूरा जनपद रेड जोन घोषित रहेगा और जिले में सभी गतिविधियां केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही होंगी. वहीं, बाजारों के साथ-साथ धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे.

नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शासन के निर्देश के बाद अन्य जिलों की तरह नैनीताल जिलों में भी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे, लेकिन सभी एक्टिविटी केंद्र सरकार की रेड जोन गाइडलाइन के अनुसार ही होगी. इसके तहत सभी को अपने नजदीकी थाना को इसकी जानकारी भी देनी होगी.

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जिलाधिकारी ने कहा है कि नैनीताल जब तक रेड जोन में है, तब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही काम किए जाएंगे. जिले में सभी गतिविधियां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी और लोगों को नियमों का पालन करते हुए अपनों कामों को करना होगा.

वहीं, जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि किसी भी शख्स द्वारा रेड जोन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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