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कोरोना जांच फर्जीवाड़ा: नैनीताल हाईकोर्ट ने नलवा लैब को दी बड़ी राहत - गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोरोना जांच फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी नलवा लैब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पैथोलॉजी लैब प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Jun 30, 2021, 11:04 AM IST

नैनीताल: हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़ा मामले में नलवा पैथोलॉजी लैब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नलवा पैथोलॉजी लैब प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फर्जीवाड़े की जां में सहयोग करने के आदेश दिये हैं.

बता दें कि कोविड फर्जी रिपोर्ट बनाने का मामले में हरिद्वार के CMO द्वारा मैक्स कॉर्पोरेट, चंदानी लैब, नलवा पैथोलॉजी लैब के खिलाख हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने तीनों लैब के खिलाफ IPC की धारा 420, 468, 471, 188, 120B, 269, 270 और आपदा अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: कोरोना जांच फर्जीवाड़े में SIT की पूछताछ जारी, जांच के घेरे में CMO

CMO द्वारा दायर FIR को मैक्स कॉर्पोरेट, चंदानी लैब और नलवा पैथोलॉजी लैब ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी और FIR को रद्द कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट नलवा पैथोलॉजी लैब के प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें: कुंभ कोरोना फर्जीवाड़ा: CDO हरिद्वार के नेतृत्व में टीम ने मेला स्वास्थ्य अधिकारी से की पूछताछ

बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार को आधार मानते हुए, नलवा पैथोलॉजी लैब के प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और प्रबंधक को जांच में सहयोग करने के आदेश दिये हैं.

नैनीताल: हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़ा मामले में नलवा पैथोलॉजी लैब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नलवा पैथोलॉजी लैब प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फर्जीवाड़े की जां में सहयोग करने के आदेश दिये हैं.

बता दें कि कोविड फर्जी रिपोर्ट बनाने का मामले में हरिद्वार के CMO द्वारा मैक्स कॉर्पोरेट, चंदानी लैब, नलवा पैथोलॉजी लैब के खिलाख हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने तीनों लैब के खिलाफ IPC की धारा 420, 468, 471, 188, 120B, 269, 270 और आपदा अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

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बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार को आधार मानते हुए, नलवा पैथोलॉजी लैब के प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और प्रबंधक को जांच में सहयोग करने के आदेश दिये हैं.

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