हल्द्वानी: नैनीताल पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर कोतवाल अरुण सैनी को डीआईजी कुमाऊं ने सस्पेंड कर दिया है. डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने कोतवाल अरुण सैनी को सस्पेंड करते हुए बताया कि कोतवाली रामनगर में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक अरुण सैनी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है. नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO को निलंबित किया गया है. हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है.
DIG कुमाऊं ने किया निलंबित: मुख्यालय पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि, कोतवाली रामनगर में दर्ज एफआईआर नंबर- 512/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा पारित विभिन्न फैसलों व निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपराध के जमानती होने के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत पर रिहा न किये जाने का न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है. सस्पेंशन के दौरान निहित प्रावधानों के अंतर्गत सैलरी आधी मिलेगी और इनके जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा.
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बताया जा रहा है कि कोतवाल अरुण सैनी ने रामनगर के एक रिजॉर्ट में बीते 29 नवंबर को छापेमारी कर कथित तौर पर शराब बरामद करते हुए एक्साइज एक्ट के उल्लंघन करने के आरोप में रिजॉर्ट मालिक समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में रेस्टोरेंट कारोबारी ने न्यायालय में याचिका दायर की है. उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई मंगलवार 19 दिसंबर को होगी.
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