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हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया जुर्माना, पकड़ी गई थी बड़ी लापरवाही

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी ने बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही बरतने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा अन्य 630 सरकारी अस्पतालों को भी नोटिस जारी किया है.

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Published : Oct 14, 2019, 4:54 PM IST

Updated : Oct 14, 2019, 5:29 PM IST

हल्द्वानी

हल्द्वानी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुमाऊं के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही बरतने पर लगाया है. इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के 630 सरकारी अस्पतालों को भी नोटिस जारी किया गया है. वहीं बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में लापरवाही बरती जा रही थी. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए बनाए गए प्लांट में इंसीनेटर काफी दिनों से खराब पड़ा है. ऐसे में मेडिकल वेस्ट को गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर दबाया जा रहा था. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई

पढ़ें- BJP के लिए 'भस्मासुर' साबित हो रहा सोशल मीडिया, ICU में पड़ी कांग्रेस को मिल रही 'संजीवनी'

क्षेत्रीय अधिकारी चतुर्वेदी ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण को लेकर कुमाऊं मंडल के छोटे-बड़े 630 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, जिन्होंने प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है. जिसके लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अभी तक 117 प्राइवेट और 54 सरकारी अस्पताल हैं जिन्होंने प्रदूषण विभाग से बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए हैं.

क्षेत्रीय अधिकारी चतुर्वेदी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट 2016 के तहत अगर कोई अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेता है तो उसके खिलाफ नोटिस के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. पॉल्यूशन बोर्ड ने सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र लें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुमाऊं के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही बरतने पर लगाया है. इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के 630 सरकारी अस्पतालों को भी नोटिस जारी किया गया है. वहीं बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में लापरवाही बरती जा रही थी. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए बनाए गए प्लांट में इंसीनेटर काफी दिनों से खराब पड़ा है. ऐसे में मेडिकल वेस्ट को गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर दबाया जा रहा था. जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई

पढ़ें- BJP के लिए 'भस्मासुर' साबित हो रहा सोशल मीडिया, ICU में पड़ी कांग्रेस को मिल रही 'संजीवनी'

क्षेत्रीय अधिकारी चतुर्वेदी ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण को लेकर कुमाऊं मंडल के छोटे-बड़े 630 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, जिन्होंने प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है. जिसके लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. अभी तक 117 प्राइवेट और 54 सरकारी अस्पताल हैं जिन्होंने प्रदूषण विभाग से बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए हैं.

क्षेत्रीय अधिकारी चतुर्वेदी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट 2016 के तहत अगर कोई अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेता है तो उसके खिलाफ नोटिस के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. पॉल्यूशन बोर्ड ने सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र लें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Intro:sammry- पलूशन विभाग ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पर लगाया 50000 का जुर्माना ।कुमाऊं मंडल के 630 सरकारी अस्पतालों को भी बायो मेडिकल वेस्ट मामले में किया नोटिस जारी।

एंकर- कुमाऊ के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज में बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही बरतने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी ने कार्रवाई करते हुए 50,000 के जुर्माने की कार्रवाई की है इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के 630 सरकारी अस्पतालों को भी नोटिस जारी कर बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी हैं।


Body:प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में लापरवाही बरती जा रही थी । मेडिकल निस्तारण के लिए बनाए गए प्लांट के इंसीनरेटर पिछले कई महीनों से खराब पड़े है ऐसे में मेडिकल बेस्ट को गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर दबाया जा रहा था जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 50000 की कार्रवाई की गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि मेडिकल बायो वेस्ट निस्तारण के संबंध में कुमाऊं मंडल के 630 छोटे -बड़े सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है जिसके लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर छोड़कर सभी 5 जिलों के 630 सरकारी छोटे बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है। अभी तक 117 प्राइवेट अस्पताल और 54 सरकारी अस्पताल जिन्होंने प्रदूषण विभाग से बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए हैं।



Conclusion:उन्होंने बताया कि पोलूशन एक्ट 2016 के तहत अगर कोई अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेता है तो उसके खिलाफ नोटिस के साथ-साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र ले ले अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाइट - आरके चतुर्वेदी क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षक एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Last Updated : Oct 14, 2019, 5:29 PM IST
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