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रामनगर में धर्म परिवर्तन मामले में युवक गिरफ्तार, निशाने पर थे गरीब! - पुलिस ने धर्म परिवर्तन मामले में युवक को गिरफ्तार किया

रामनगर के बेड़ाझाल में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया. आरोपी युवक स्थानीय गरीब लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था.

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Published : Oct 2, 2021, 10:56 PM IST

रामनगरः नैनीताल के रामनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने धर्म परिवर्तन करा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है. जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक जगदीश चंद पुत्र गोपाल दत्त जोशी निवासी बेड़ाझाल ने थाना रामनगर में एक तहरीर दी.

जिसमें उन्होंने बताया कि नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ किराए में बेड़ाझाल में रहता है. जो पहले ही ईसाई धर्म अपना चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से प्रलोभन देकर स्थानीय गरीब लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है.

ये भी पढ़ेंः अयोध्या में धर्म परिवर्तन की सूचना पर प्रशासन ने मारा छापा, 40 लोग हिरासत में

वहीं, वीरेंद्र अधिकारी, दीपक धमकी, यशपाल अरेड़ा, मोहन पटवाल आदि ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसकी पुलिस ने बारीकी से जांच की. मामले में गवाहों के बयान में सही तथ्य पाए गए. जिसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 3/5 और उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया. साथ ही कार्रवाई करते हुए अभियुक्त नरेंद्र सिंह बिष्ट को गिरफ्तार किया.

रामनगरः नैनीताल के रामनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने धर्म परिवर्तन करा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है. जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक जगदीश चंद पुत्र गोपाल दत्त जोशी निवासी बेड़ाझाल ने थाना रामनगर में एक तहरीर दी.

जिसमें उन्होंने बताया कि नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ किराए में बेड़ाझाल में रहता है. जो पहले ही ईसाई धर्म अपना चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से प्रलोभन देकर स्थानीय गरीब लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है.

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वहीं, वीरेंद्र अधिकारी, दीपक धमकी, यशपाल अरेड़ा, मोहन पटवाल आदि ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसकी पुलिस ने बारीकी से जांच की. मामले में गवाहों के बयान में सही तथ्य पाए गए. जिसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 3/5 और उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया. साथ ही कार्रवाई करते हुए अभियुक्त नरेंद्र सिंह बिष्ट को गिरफ्तार किया.

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