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इन बातों का रखें ध्यान, वरना सारे कागजात होने के बाद भी आपका कट जाएगा चालान

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट पर उत्तराखंड पुलिस अब सख्त हो गई है. अब रेड लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग पार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.

ट्रैफिक नियम
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Published : Sep 21, 2019, 11:07 AM IST

हल्द्वानीः अगर आपके पास नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सारे कागजात उपलब्ध भी हों तो इन मामूली सी बातों पर पुलिस आपका चालान काट सकती है. हल्द्वानी पुलिस अब रेड लाइट, जेबरा क्रॉसिंग और पैदल नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी.

सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में कई संशोधन किए हैं, ऐसे में अब आपको वाहन चलाते हुए सावधानी बरतने की भी जरूरत है. हो सकता है आपके पास अपने वाहन के सभी कागजात हों और आप सही भी हैं, लेकिन सड़क पर चलते समय ऐसी गलती न करें कि पुलिस को आपका चालान काटना पड़ जाए.

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस अब रेड लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग पार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रही है. अगर आप हल्द्वानी शहर में रेड लाइट सिंग्नल और जेबरा क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करते हैं तो सावधान हो जाइए नहीं तो पुलिस नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है.

पैदल चलने वालों पर भी लगेगा जुर्माना

यह भी पढ़ेंः आर्मी ने बैरिकेट्स लगाकर बंद किया रास्ता, ग्रामीणों ने किया हंगामा

यही नहीं सड़क हादसे रोकने के लिए डिवाइडर पार कर सड़क पार करने वाले करने वालों के खिलाफ भी पुलिस अब एक्शन के मूड में हैं क्योंकि डिवाइडर पार करने के दौरान कई बार तेज रफ्तार वाहनों से सड़क हादसे हो जाते हैं.

ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट का अभी तक शासनादेश नहीं प्राप्त हुआ है. अभी तक पुराने नियमों के अनुसार ही जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है. शासनादेश प्राप्त होते ही ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानीः अगर आपके पास नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सारे कागजात उपलब्ध भी हों तो इन मामूली सी बातों पर पुलिस आपका चालान काट सकती है. हल्द्वानी पुलिस अब रेड लाइट, जेबरा क्रॉसिंग और पैदल नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी.

सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में कई संशोधन किए हैं, ऐसे में अब आपको वाहन चलाते हुए सावधानी बरतने की भी जरूरत है. हो सकता है आपके पास अपने वाहन के सभी कागजात हों और आप सही भी हैं, लेकिन सड़क पर चलते समय ऐसी गलती न करें कि पुलिस को आपका चालान काटना पड़ जाए.

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस अब रेड लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग पार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रही है. अगर आप हल्द्वानी शहर में रेड लाइट सिंग्नल और जेबरा क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करते हैं तो सावधान हो जाइए नहीं तो पुलिस नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है.

पैदल चलने वालों पर भी लगेगा जुर्माना

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यही नहीं सड़क हादसे रोकने के लिए डिवाइडर पार कर सड़क पार करने वाले करने वालों के खिलाफ भी पुलिस अब एक्शन के मूड में हैं क्योंकि डिवाइडर पार करने के दौरान कई बार तेज रफ्तार वाहनों से सड़क हादसे हो जाते हैं.

ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट का अभी तक शासनादेश नहीं प्राप्त हुआ है. अभी तक पुराने नियमों के अनुसार ही जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है. शासनादेश प्राप्त होते ही ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Intro:sammry- न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के साथ-साथ रेड लाइट , जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी होगी करवाई।

एंकर- अगर आपके पास नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सारे कागजात उपलब्ध भी हो तो इन मामूली सी बातों पर पुलिस और ट्रैफिक विभाग आपका चालान काट सकती है। हल्द्वानी पुलिस अब रेड लाइट , जेबरा क्रॉसिंग और पैदल नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।


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सड़क हादसे पर लगाम लगाने के लिए सरकार नई मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में कई संशोधन किया है ऐसे में अब आपको वाहन चलाते हुए सावधानी बरतने की भी जरूरत है।
हो सकता है आपके पास अपने वाहन के सभी कागजात हो और आप सही भी हैं लेकिन सड़क पर चलते समय ऐसी गलती ना करें कि पुलिस को आपका चालान काटना पड़ सके।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस अब रेड लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग पार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रही है ।अगर आप हल्द्वानी शहर में रेड लाइट सिंगल और जेबरा क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करते हैं तो सावधान हो जाइए नहीं तो पुलिस नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹1000 का जुर्माना लगा सकती है।
यही नहीं सड़क हादसों को रोकने के लिए डिवाइडर पार कर सड़क को पार करने वाले करने वालों के खिलाफ भी पुलिस अब एक्शन के मूड में हैं। क्योंकि डिवाइडर पार करने के दौरान कई बार तेज रफ्तार वाहनों से सड़क हादसे के घटनाएं हो जाती हैं।


Conclusion:ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने बताया कि ने नया मोटर व्हीकल एक्ट का अभी तक प्रदेश से शासनादेश नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक पुराने नियमों के अनुसार ही जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। शासनादेश प्राप्त ही ट्रैफिक रूल को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाइट -महेश चंद्रा ट्रैफिक इंस्पेक्टर हल्द्वानी
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