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वाहन स्वामी ऑनलाइन करा सकेंगे परमिट सरेंडर, पढ़ें पूरी खबर - Permit surrender of vehicles online

परिवहन विभाग ने कार्यालय में लोगों की भीड़ न उमड़े इसको देखते हुए ऑनलाइन परमिट सरेंडर करने की व्यवस्था शुरू की है. चालक अपने वाहनों का बिना कार्यालय जाए सरेंडर करा सकते हैं.

वाहनों का ऑनलाइन परमिट सरेंडर
वाहनों का ऑनलाइन परमिट सरेंडर
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Published : Jun 30, 2020, 11:58 AM IST

Updated : Jun 30, 2020, 1:28 PM IST

हल्दानी: कोरोना संकट के बीच परिवहन विभाग ने अपने कार्य शुरू कर दिए हैं. परिवहन निगम कार्यालय में लोगों की भीड़ न उमड़े इसको देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन परमिट सरेंडर करने की व्यवस्था शुरू की है. वाहन स्वामी घर बैठे अपने वाहनों के ऑनलाइन परमिट सरेंडर करा सकते हैं.

वाहनों के परमिट ऑनलाइन सरेंडर कर सकेंगे.

बता दें कि, जिले की कई नदियों में होने वाले खनन कार्य में करीब 15,000 वाहन लगे हुए हैं. ऐसे में बरसात के दौरान 5 महीनों तक खनन कार्य बंद रहता है. इसके चलते वाहन स्वामी अपने वाहनों के परमिट को सरेंडर करते हैं, जिससे वाहनों का टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है.

संभागीय परिवहन अधिकारी राजीव मेहरा ने बताया कि कुमाऊं मंडल में भारी संख्या में वाहन खनन कार्य में लगे हुए हैं. ऐसे में इन वाहनों द्वारा बरसात के दौरान खनन कार्य नहीं किया जाता है. इसको देखते हुए वाहन स्वामी अपने वाहनों का परमिट 5 माह के लिए परिवहन विभाग को सरेंडर करते हैं, जिससे उनको टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है.

पढ़ें- रामनगर: जबरन नाबालिग की शादी करवा रहा था पिता, मुकदमा दर्ज

आरटीओ राजीव मेहरा के मुताबिक वाहन स्वामी ऑनलाइन ₹220 शुल्क जमा कर अपने वाहन का परमिट सरेंडर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कार्यालय में भीड़ न उमड़े इसको देखते हुए इस वर्ष वाहन स्वामियों को ऑनलाइन वाहन सरेंडर करने की सुविधा दी गई है. वाहन स्वामी घर बैठे अपने वाहनों के परमिट सरेंडर कर सकते हैं.

हल्दानी: कोरोना संकट के बीच परिवहन विभाग ने अपने कार्य शुरू कर दिए हैं. परिवहन निगम कार्यालय में लोगों की भीड़ न उमड़े इसको देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन परमिट सरेंडर करने की व्यवस्था शुरू की है. वाहन स्वामी घर बैठे अपने वाहनों के ऑनलाइन परमिट सरेंडर करा सकते हैं.

वाहनों के परमिट ऑनलाइन सरेंडर कर सकेंगे.

बता दें कि, जिले की कई नदियों में होने वाले खनन कार्य में करीब 15,000 वाहन लगे हुए हैं. ऐसे में बरसात के दौरान 5 महीनों तक खनन कार्य बंद रहता है. इसके चलते वाहन स्वामी अपने वाहनों के परमिट को सरेंडर करते हैं, जिससे वाहनों का टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है.

संभागीय परिवहन अधिकारी राजीव मेहरा ने बताया कि कुमाऊं मंडल में भारी संख्या में वाहन खनन कार्य में लगे हुए हैं. ऐसे में इन वाहनों द्वारा बरसात के दौरान खनन कार्य नहीं किया जाता है. इसको देखते हुए वाहन स्वामी अपने वाहनों का परमिट 5 माह के लिए परिवहन विभाग को सरेंडर करते हैं, जिससे उनको टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है.

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आरटीओ राजीव मेहरा के मुताबिक वाहन स्वामी ऑनलाइन ₹220 शुल्क जमा कर अपने वाहन का परमिट सरेंडर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कार्यालय में भीड़ न उमड़े इसको देखते हुए इस वर्ष वाहन स्वामियों को ऑनलाइन वाहन सरेंडर करने की सुविधा दी गई है. वाहन स्वामी घर बैठे अपने वाहनों के परमिट सरेंडर कर सकते हैं.

Last Updated : Jun 30, 2020, 1:28 PM IST
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