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कुमाऊं के इन हॉस्पिटलों में नहीं है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नोटिस जारी - Haldwani Pollution Department gave notice

प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने कुमाऊं मंडल के 5 जिलों के बड़े सरकारी अस्पतालों द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था न करने पर नोटिस जारी किया है. साथ ही विभाग ने जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं.

pollution department
पॉल्यूशन विभाग
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Published : Aug 5, 2021, 1:52 PM IST

Updated : Aug 5, 2021, 2:00 PM IST

हल्द्वानी: बायो मेडिकल वेस्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट गंभीर नजर आ रहा है. पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जहां फैक्ट्रियों, होटलों, रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी कर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करने और लाइसेंस लेने के लिए कह चुका है, वहीं अब कुमाऊं मंडल के 5 जिलों के बड़े सरकारी अस्पतालों द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था न करने पर नोटिस जारी कर जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का पालन न होने पर पॉल्यूशन विभाग जुर्माने की कार्रवाई करेगा.

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रबंधक आरके चतुर्वेदी ने बताया कि हल्द्वानी बेस अस्पताल, रानीखेत राजकीय चिकित्सालय और बेस अस्पताल, अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय, नैनीताल बीडी पांडे महिला और पुरुष चिकित्सालय, पिथौरागढ़ महिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल बागेश्वर, जिला अस्पताल चंपावत द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना नहीं की गई है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इन अस्पतालों को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंटट प्लांट की व्यवस्था करना अनिवार्य है.

कुमाऊं के इन हॉस्पिटलों में नहीं है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट.

पढ़ें- विश्व स्तनपान सप्ताह: मां का दूध पीने वाले शिशुओं से बीमारियां रहती हैं दूर, जानें डॉक्टर की राय

उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों द्वारा भारी मात्रा में गंदे पानी का उत्सर्जन किया जाता है. उस पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. जिसके लिए उन को निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि अस्पतालों को नोटिस भेजकर निर्देशित किया गया है कि जल्द से व्यवस्था दुरुस्त कर लें, नहीं तो उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: बायो मेडिकल वेस्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट गंभीर नजर आ रहा है. पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जहां फैक्ट्रियों, होटलों, रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी कर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करने और लाइसेंस लेने के लिए कह चुका है, वहीं अब कुमाऊं मंडल के 5 जिलों के बड़े सरकारी अस्पतालों द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था न करने पर नोटिस जारी कर जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का पालन न होने पर पॉल्यूशन विभाग जुर्माने की कार्रवाई करेगा.

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रबंधक आरके चतुर्वेदी ने बताया कि हल्द्वानी बेस अस्पताल, रानीखेत राजकीय चिकित्सालय और बेस अस्पताल, अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय, नैनीताल बीडी पांडे महिला और पुरुष चिकित्सालय, पिथौरागढ़ महिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल बागेश्वर, जिला अस्पताल चंपावत द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना नहीं की गई है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इन अस्पतालों को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंटट प्लांट की व्यवस्था करना अनिवार्य है.

कुमाऊं के इन हॉस्पिटलों में नहीं है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट.

पढ़ें- विश्व स्तनपान सप्ताह: मां का दूध पीने वाले शिशुओं से बीमारियां रहती हैं दूर, जानें डॉक्टर की राय

उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों द्वारा भारी मात्रा में गंदे पानी का उत्सर्जन किया जाता है. उस पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. जिसके लिए उन को निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि अस्पतालों को नोटिस भेजकर निर्देशित किया गया है कि जल्द से व्यवस्था दुरुस्त कर लें, नहीं तो उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Aug 5, 2021, 2:00 PM IST
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