नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित 500 करोड़ के NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह और तीरथ पाल को जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. वहीं, नैनीताल जिला न्यायालय ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में पेश न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है. इस दौरान 22 अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा.
बता दें कि साल 2014 में तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर डी. सेंथिल पांडियन की रिपोर्ट के आधार पर NH-74 भूमि मुआवजा घोटाला सामने आया था. जिसके बाद नवंबर 2017 में पंतनगर थाने में घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई और घोटाले की जांच एसआईटी के द्वारा कराई गई. जिसके बाद एसआईटी के जांच अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने 4 एसडीएम, एसएलओ, राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, काश्तकार, बिचौलियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
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वहीं, घोटाला मामले में चल रही सुनवाई के दौरान पूर्व में जिला न्यायालय ने डीपी सिंह सहित सभी 23 लोगों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. जिसके बाद 22 काश्तकार व अन्य लोग तो कोर्ट में पेश हुए. लेकिन घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह और तीरथ पाल कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.