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उत्तराखंड में जल्द लागू होगा नया फीस एक्ट, स्कूलों में पढ़ाई जाएगी मातृ भाषा

उत्तराखंड में नया फीस एक्ट (new fee act) लागू होने जा रहा है. निजी स्कूल भी इसके दायरे में आएंगे. इसी के साथ अब प्रदेश के स्कूलों में प्राथमिक स्तर से क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाएंगी.

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उत्तराखंड में जल्द लागू होगा नया फीस एक्ट
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Published : Dec 20, 2021, 3:21 PM IST

Updated : Dec 20, 2021, 4:00 PM IST

हल्द्वानी: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे (Education Minister Arvind Pandey) सोमवार को हल्द्वानी पहुंचे. यहां उन्होंने नगर निगम सभागार में नई शिक्षा नीति (new education policy) की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत प्रदेश के निजी स्कूल अब नई शिक्षा नीति के तहत कार्य करेंगे. जिसके तहत फीस एक्ट (new fee act) लागू होगा. निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण जिलाधिकारी और निदेशक शिक्षा विभाग करेंगे.

अरविंद पांडे ने कहा कि साथ ही निजी स्कूलों में शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए सभी स्कूल ऑनलाइन फीस निर्धारित के साथ-साथ अन्य फीस की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे. यहां तक कि निजी स्कूलों में शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतनमान में भी पारदर्शिता लाई जाएगी. इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा से ही मातृ भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी.

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा नया फीस एक्ट

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति के तहत अब काम करने जा रही है. प्रदेश में फीस एक्ट लागू होने जा रहा है. जिसके तहत अब निजी स्कूलों की फीस को निर्धारित किया जाएगा. स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए जिलाधिकारी और निदेशक शिक्षा विभाग अपने स्तर से काम करेंगे.

पढ़ें- राहुल गांधी उत्तराखंड कांग्रेस से चाहें जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार, जानिए इसका मतलब

उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृ भाषा के तहत बंगाली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी भाषा के पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी. जिससे बच्चों में प्राथमिक स्तर पर ही अपनी स्थानीय भाषा का ज्ञान हो सके. उन्होंने कहा स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी. जिससे बच्चों का पठन-पाठन हो सकेगा. उन्होंने कहा कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा संबंधी जो भी शिकायतें होंगी इसके माध्यम से निस्तारण किया जाएगा.

हल्द्वानी: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे (Education Minister Arvind Pandey) सोमवार को हल्द्वानी पहुंचे. यहां उन्होंने नगर निगम सभागार में नई शिक्षा नीति (new education policy) की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत प्रदेश के निजी स्कूल अब नई शिक्षा नीति के तहत कार्य करेंगे. जिसके तहत फीस एक्ट (new fee act) लागू होगा. निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण जिलाधिकारी और निदेशक शिक्षा विभाग करेंगे.

अरविंद पांडे ने कहा कि साथ ही निजी स्कूलों में शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए सभी स्कूल ऑनलाइन फीस निर्धारित के साथ-साथ अन्य फीस की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे. यहां तक कि निजी स्कूलों में शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतनमान में भी पारदर्शिता लाई जाएगी. इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा से ही मातृ भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी.

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा नया फीस एक्ट

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति के तहत अब काम करने जा रही है. प्रदेश में फीस एक्ट लागू होने जा रहा है. जिसके तहत अब निजी स्कूलों की फीस को निर्धारित किया जाएगा. स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए जिलाधिकारी और निदेशक शिक्षा विभाग अपने स्तर से काम करेंगे.

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उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृ भाषा के तहत बंगाली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी भाषा के पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी. जिससे बच्चों में प्राथमिक स्तर पर ही अपनी स्थानीय भाषा का ज्ञान हो सके. उन्होंने कहा स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी. जिससे बच्चों का पठन-पाठन हो सकेगा. उन्होंने कहा कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा संबंधी जो भी शिकायतें होंगी इसके माध्यम से निस्तारण किया जाएगा.

Last Updated : Dec 20, 2021, 4:00 PM IST
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