हल्द्वानीः भारतीय रेलवे के नियमों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है. रेलवे स्टेशन पर आप बिना प्लेटफार्म टिकट के नहीं जा सकते हैं. ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल ने हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बिना प्लेटफार्म टिकट के घूमने वालों से पिछले 5 साल में 61 लाख 33 हजार 665 रुपए का जुर्माना वसूला है. पिछले 5 साल में इज्जत नगर मंडल रेलवे प्रशासन ने 13,468 लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.
आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गोनिया के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इज्जत नगर रेलवे मंडल सुरक्षा आयुक्त से मिली जानकारी के मुताबिक इज्जत नगर मंडल रेलवे प्रशासन ने साल 2016 से जनवरी 2021 तक 13,468 लोगों को बिना प्लेटफॉर्म टिकट के स्टेशन पर घूमते हुए पकड़ा. रेलवे कोर्ट में पेश कर धारा 147 के अंतर्गत इनसे 61 लाख 33 हजार 665 रुपए का जुर्माना वसूला है.
ये भी पढ़ेंः पुलिस की मुहिम 'हैलो टिहरी' से मिली मदद, युवक ने SSP को कहा धन्यवाद
गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन पर बिना प्लेटफार्म टिकट के घूमना नियमानुसार गैरकानूनी है. अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पर बिना टिकट के घूमता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई के साथ-साथ सजा का प्रावधान भी है. ऐसे में लोग रेलवे के नियमों को तोड़कर खुलेआम स्टेशनों पर घूमते हुए देखे जाते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बिना प्लेटफार्म टिकट पर घूमते हुए पकड़े जाना अपने आप में लोगों की लापरवाही और रेलवे के नियमों को ठेंगा दिखाना साबित हो रहा है.